PESA Act in MP : मध्यप्रदेश में पेसा कानून 15 नवंबर से लागू कर दिया गया है। प्रदेश के 89 ब्लॉक में पेसा कानून लागू हुआ है। इसी को लेकर आज एक ट्रेनिंग आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर, एसपी और संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसे सुचारू रूप से लागू किया जा सके इसके लिए सभी को पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
पेसा कानून को लेकर ट्रेनिंग
सीएम शिवराज ने कहा कि ‘मध्यप्रदेश में पेसा के नियम बनकर लागू कर दिए गए हैं। अब ग्राम सभाओं का गठन होना प्रारंभ हो रहा है। पेसा के नियमों की जानकारी के लिए हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी चाहे जंगल, जल, जमीन, महिला सशक्तिकरण या परंपराओं के संरक्षण के हों। उसी के लिए आज ट्रेनिंग आयोजित की गई। 89 ब्लॉकों में पेसा लागू हो गया है। उनमें भी गांव में लागू हुआ है जहां ग्रामसभा बनी है। यह जरूरी था कि हमारे सारे अफसर, कलेक्टर्स, एसपी और संबंधित हमारे जो बाकी के विभाग हैं उनके कर्मचारी और अधिकारियों को कोई कन्फ्यूजन न हो। यह कोई कर्मकांड नहीं है, सामाजिक समरसता के साथ पेसा धरती पर उतरेगा और हमारे भाई बहनों की जिंदगी बदलेगा। इसलिए चाहे वनोपज हो, लघु वनोपज हो, चाहे कानून और व्यवस्था संबंधी अधिकार हों, पानी के अधिकार हों अन्य अधिकार..उसी बारे में आज ट्रेनिंग का आयोजन था। इसमें मास्टर ट्रेनर्स बनाए जा रहे है और यह मास्टर ट्रेनर्स गांव-गांव में जाकर ट्रेनिंग करेंगे। ग्राम सभा का गठन होगा तो ग्राम सभा के अधिकार, ग्राम सभा क्या -क्या कर सकेगी ये सारे चीजें नीचे तक पहुंचाना है।’