भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पहले चरण में 25 जून,दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा। आदर्श आचार संहिता 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगी।इसी बीच भोपाल कलेक्टर ने पारदर्शिता और निर्विघ्न चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को अलग – अलग जिम्मेदारी सौंप दी है।
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जारी आदेश के अनुसार एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, सीएमएचओ,कार्यपालन यंत्री और अन्य अधिकारियों को चुनाव से जिला पंचायत और नगरीय निकायों में मतदान कार्य का बिना किसी विवाद के चुनाव कराना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया निर्वाचन कार्य का सुचारू संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन आदेश मंगलवार को जारी किए हैं।
जानें किसको क्या मिली जिम्मेदारी
- अपर कलेक्टर संदीप केरकेट्टा – मतदान दलों का गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर आफिसर, सामग्री वितरण एवं वापसी के लिए मैन पावर मैनेजमेंट
- अपर जिला दंडाधिकारी दिलीप यादव – परिवहन व्यवस्था, मतदान दलों के परिवहन एवं निर्वाचन कार्य, वाहन व्यवस्था (शासकीय/निजी वाहन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट)
- वरिष्ठ कोषालय अधिकारी रश्मि सुब्बा – मानदेय प्रबंधन
- आयुक्त नगर निगम केवीएस चौधरी एवं जिला पंचायत सीइओ ऋतुराज सिंह
- निर्वाचन सामग्री वितरण, वापसी एवं मतगणना स्थल पर टेंट, शामियाना एवं
- प्रकाश साफ-सफाई की व्यवस्था (लाल परेड ग्राउंड/केन्द्रीय पुरानी जेल)
- अपर जिला दंडाधिकारी भूपेन्द्र कुमार गोयल – मुद्रकों की बैठक अभ्यार्थी
- जिला आपूर्ति एवं खाद्य नियंत्रक ज्योति शाह नरवरिया – मतगणना के दौरान स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था
- संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय रमेश कुमार सिंह – नियंत्रण कक्ष
- अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग हुजूर/बैरसिया को मतदान केन्द्रों का सत्यापन
- पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भोपाल नोडल अधिकारी – सुरक्षा व्यवस्था
- जिला सोशल मीडिया प्रभारी राजेश बैन- सूचना प्रौद्योगिक तकनीक का प्रयोग
- सीएमएचओ डा. प्रभाकर तिवारी- चिकित्सकों को नियुक्त करना
- डिप्टी कलेक्टर अंकिता त्रिपाठी – शिकायत प्रबंधन
- कार्यपालन यंत्री आरईएस राजेश श्रीवास्तव को संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मैपिंग का दायित्व
बिजली बिल बकाया नहीं होने का देना होगा अदेय प्रमाण-पत्र
राज्य स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ, बिजली बिल बकाया नहीं होने और जिला तथा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में बकाया नहीं होने के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र देना होगा। आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र भी देना होगा। यह जानकारी संवीक्षा यानि स्क्रूटनी की नियत तारीख एवं समय के पहले देना जरूरी है।
घोषणा पत्र और शपथ पत्र भी देना होगा।
अभ्यर्थियों को आपराधिक रिकार्ड, आपत्तियों, दायित्वों और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र देना होगा। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के अभ्यर्थियों को शपथ-पत्र में स्वयं, पति/पत्नी और आश्रितों की आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय, चल-अचल संपत्ति का विवरण, सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों का ब्यौरा देना होगा। अभ्यर्थी को पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और शौचालय के संबंध में भी शपथ-पत्र देना होगा।