भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए अबतक 2 लाख 15 हजार 35 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है और संवीक्षा के बाद 23 दिसंबर तक उम्मीदवारी से नाम वापस लिए जा सकेंगे।राज्य निर्वाचन आयोग ने निविदा, स्वीकृति एवं क्रय की अनुमति के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए है और कहा है कि जिला अधिकारी निविदा स्वीकृति या क्रय के प्रस्ताव सीधे न भेजे पंचायत अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका पुस्तिका सभी जिला कलेक्टरों को उपलब्ध करवा दी गई है।इधर, बालाघाट में सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है और कटनी में आज बुधवार 22 दिसम्बर को जनपद मुख्यालयों पर EVM मशीनों का दूसरा रेण्डमाईजेशन और कमीशनिंग कार्य किया जाएगा।
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राज्य निर्वाचन आयोग सचिव बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव 2021 में प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 23 दिसंबर को अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस लिए जा सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के तत्काल बाद से 23 दिसंबर को अपरान्ह 3 बजे तक कार्यालयीन समय में कभी भी अभ्यर्थिता से नाम वापस ले सकता है। पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिये ऑनलाइन नाम-निर्देशन नामक अभ्यर्थी के लिये मार्गदर्शिका पुस्तिका का शासकीय केन्द्रीय मुद्रा भोपाल के माध्यम से जिले के समस्त कलेक्टरों को उपलब्ध कराई गई है। पुस्तिका का मूल्य 10 रूपये निर्धारित किया गया है। पुस्तिका जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य को ही विक्रय की जाना है। आवश्यकतानुसार ऑनलाइन नाम-निर्देशन पुस्तिका संबंधित रिटर्निग ऑफीसरों से खरीदी जा सकती है।
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राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) द्वारा पंचायत चुनाव 2021-22 के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील के दौरान निविदा, स्वीकृति एवं क्रय की अनुमति के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए है। जारी निर्देशों के तहत जिला अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों जैसे निविदा, स्वीकृति, क्रय के संबंध में आयोग से सीधे अनुमति के लिए पत्राचार किया जा रहा है। भविष्य में कोई भी प्रस्ताव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जाये। निविदा, स्वीकृति और क्रय आदि संबंधी प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन स्तर से संबंधित विभाग के द्वारा आयोग को प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। इस प्रकार के प्रस्ताव जिला स्तर से प्रेषित नहीं किये जाये।
सीधे प्रस्ताव ना भेजें
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव 2021-22 के लिए 04 दिसम्बर को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण सहिता प्रचलित है। कुछ जिलों के जिला अधिकारियों द्वारा विभिन्न निविदा स्वीकृति या क्रय के संबंध में आयोग से सीधे अनुमति के लिए पत्राचार किया जा रहा है। आयोग द्वारा निर्देश दिए गये हैं कि कलेक्टर (Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी द्वारा आयोग को सीधे किसी भी प्रकार कि निविदा स्वीकृति या क्रय आदि संबधी प्रस्ताव न भेजा जाए। संबंधित विभाग अपने विभाग प्रमुख के मध्य से ही भिजवाने पर ही आयोग द्वारा विचार किया जायेगा।
मेडिकल बोर्ड गठित
बालाघाट कलेक्टर (Balaghat Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर स्वास्थ्य कारणों से अवकाश का आवेदन करने वाले शासकीय सेवकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड में प्रभारी सिपिल सर्जन डॉ डी के मेश्राम, मेडिकल विशेषज्ञ डॉ ए एस तिड़गाम, स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ गीता बारमाटे, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ विनय समद एवं मेडिकल आफिसर डॉ अरूण लांजेवार को सदस्य बनाया गया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण का समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 02 बजे तक निर्धारित है। स्वास्थ्य कारणों से अवकाश आवेदन करने वाले शासकीय सेवकों का इस मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराने के बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
आज रेण्डमाईजेशन और कमीशनिंग का कार्य
कटनी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन साधना परस्ते ने अनुविभागीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी परिवहन को वाहन अधिग्रहण के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत आज 22 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे कृषि उपज मण्डी स्थित EVM वेयर हाउस में 2 नग बड़े कंटेनर वाहन अथवा 4 नग बंद बड़े 10 चका ट्रक मय GPS सहित उपलब्ध कराये जाने के लिये निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर व अन्य विभागीय अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिये निर्देशित किया गया है।उल्लेखनीय है कि पंचायत के लिये प्रथम चरण में सम्मिलित जनपद पंचायत बहोरीबंद एवं रीठी की प्रथम रेण्डमाईजेशन 21 दिसम्बर सोमवार को पूर्ण की जा चुकी है। जिसके बाद 22 दिसम्बर को जनपद मुख्यालय पर द्वितीय रेण्डमाईजेशन एवं कमीशनिंग की कार्यवाही के लिये EVM मशीनों का परिवहन कराया जाना है।
अबतक 2 लाख 15 हजार 35 अभ्यर्थियों ने भरा नामांकन
पंचायत निर्वाचन 2021-22 (MP Panchayat Election 2021-22) में प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 20 दिसम्बर को एक लाख 63 हजार 927 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किए। इनमें 81 हजार 996 पुरूष और 81 हजार 931 महिला अभ्यर्थी के नाम निर्देशन-पत्र हैं। प्रथम और द्वितीय चरण के लिए अंतिम तिथि तक कुल 2 लाख 15 हजार 35 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिनमें से 1 लाख 8 हजार 780 पुरुष और 1 लाख 6 हजार 253 महिला तथा 2 अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं।राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया है 20 दिसम्बर को जिला पंचायत सदस्य के लिये 2609, जनपद पंचायत सदस्य के लिये 10 हजार 408, सरपंच पद के लिये 35 हजार 80 और पंच पद के लिये 1 लाख 17 हजार 830 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किया है।
अभी तक जिला पंचायत सदस्य के लिए 3541, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 14 हजार 814, सरपंच पद के लिये 60 हजार 415 और पंच पद के लिये 1 लाख 36 हजार 265 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है। कुल 3658 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है।अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 23 दिसम्बर को होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जनवरी और द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी 2022 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।