भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एक लाख पदों को भरने के लिए राज्य की शिवराज सरकार भर्ती नियम में बदलाव करने जा रही है।इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा है। संभावना है कि इस पर अगले सप्ताह तक अंतिम निर्णय हो जाएगा।इस फैसले के बाद विभाग पांच प्रतिशत से अधिक भर्ती कर सकेंगे।
दरअसल, आगामी चुनावों से पहले युवाओं को साधने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक साल में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है।इस पर अमल लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से जानकारी मंगवाकर एक ड्राफ्ट तैयार करके वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा है।इसके तहत वित्त विभाग केवल एक बार के लिए विभागों को निर्धारित सीमा से अधिक पदों पर भर्ती की अनुमति दे सकता है। वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद आगामी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी और वर्तमान में भर्ती नियम में विभागों को कुल स्वीकृत संवर्ग के पांच प्रतिशत पद भरने का ही अधिकार है। इस पर अगले सप्ताह तक अंतिम निर्णय हो जाएगा।
बता दे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार कोई भी विभाग स्वीकृत कुल पदों में से 5% से अधिक पदों पर भर्ती नहीं कर सकता, ऐसे में सभी विभागों में सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 500000 से अधिक नहीं है। इस हिसाब से नियम अनुसार 1 साल में 25,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की जा सकती, इसलिए सरकार ने नियम में बदलाव करने का फैसला किया है।
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गौरतलब है कि प्रदेश में राज्य संवर्ग के 4 लाख 59 हजार 552 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3 लाख 57 हजार 726 भरे हुए हैं। 1 लाख 1 हजार 958 रिक्त हैं, इनमें 21096 पद बैकलाग के हैं। वहीं, राज्य संवर्ग के शेष प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एमपीपीएसी और एमपीपीईबी को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।साथ ही जिला और संभाग स्तरीय संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी है।इधर, पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक भर्ती नियम में संशोधन प्रस्तावित कर दिया है, जिसे गृह विभाग अंतिम रूप दे रहा है।