27% OBC आरक्षण पर शिवराज सरकार का जवाब, 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

MPPSC Exam 2024

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण (MP OBC Reservation) का मामला गहराता जा रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj government)  द्वारा इस मामले में हाई कोर्ट जवाब पेश किया गया है। राज्य सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High court) के इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है। दरअसल MPPSC द्वारा ADPO को 27% आरक्षण देने पर आपत्ति उठाई गई है। मामले में हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए शिवराज सरकार ने कहा कि आरक्षण की 50% सीमा को रोका जा चुका है। इसमें संशोधन कर इसे समाप्त कर दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को तय की गई है।

बता दे कि सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की भर्ती की जा रही है। मध्यप्रदेश शासन ने इस भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछडे वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दिया है। जिसके बाद आवेदन पर शिवम गौतम द्वारा इस पर आपत्ति जताते हुए याचिका दाखिल की गई है।


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Kashish Trivedi

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