भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। इंदौर (Indore) के बाद भोपाल प्रशासन (Bhopal Administration) ने भी दुकानों के बंद होने के समय में बदलाव किया है, जिसके तहत अब 8 बजे के बजाय रात दस बजे तक बाजार खुले रहेंगे। कलेक्टर भोपाल (Bhopal Collector) एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया (Avinash Lavania) ने कहा कि अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 संशोधित आदेश जारी किया। भोपाल में रात्रि में बाजार बंद होने का समय 8 बजे से बढ़ाकर 10 बजे तक किया गया।
दरअसल, भोपाल (Bhopal) में अब दुकानें, व्यावसायिक संस्थान, होटल रेस्टोरेंट अब रात 10 बजे तक खुलेंगे। तय समय के बाद दुकानें खुली रहने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में एडीएम ने आदेश जारी कर दिया है। अब यह गतिविधियां सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 (Section 188 of Indian Penal Code) के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इससे पहले इंदौर कलेक्टर (Indore Collector) भी रात 10 बजे तक बाजार (Markert) खुला रखने का आदेश दे चुके हैं।
बता दे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने एक दिन पहले यह कहा था कि इंदौर और भोपाल कलेक्टर चाहें तो रात 10 बजे तक बाजार खुले रखने के लिए विचार कर सकते हैं। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी यह सहमति बन गई है।
गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में 1400 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव (New Corona Positive) सामने आए है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 2,14,505 तक पहुंच गई है। वही 11 की मौत के बाद आंकड़ा 3337 पहुंच गया है।भोपाल में पिछले चौबीस घंटे में 300 से ज्यादा केस सामने आए है और अबतक 500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है।