जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) का रास्ता अब साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश (MP) सिर्फ तीन मौकों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया है। पीजी नीट परीक्षा 2019-20, पीएससी मेडिकल अधिकारी क्लास 2 की भर्ती 2020 और शिक्षक भर्ती 2018 में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। मध्य प्रदेश सरकार जिन 27% ओबीसी पर आरक्षण दे रही है उन पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। यह पत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग को जारी किया है।
OBC Reservation : मध्य प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा निर्णय
ओबीसी वर्ग के लिए सरकार का यह निर्देश एक बड़ा राहत भरा माना जा रहा है क्योंकि ढाई साल से मध्य प्रदेश की ओबीसी आबादी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। कानूनी पहलू और पक्षों को सुनने के बाद हाल ही महाधिवक्ता ने अभिमत देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कानून पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (High Court) द्वारा किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। केवल तीन अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतिम रोक लगाने के आदेश दिए है। इसके अलावा अन्य सभी भर्ती और परीक्षा पर प्रदेश में बड़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है।
गौरतलब है कि पीजी NEET 2019-20, PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 सितंबर की तारीख तय की है। कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर स्टे ऑर्डर के जरिए लगाई गई रोक पर 1 सितंबर को अंतिम बहस हुई थी। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है।