Shivraj Cabinet Meeting : कर्मचारियों को चतुर्थ पे-स्केल, युवाओं को हर महीने मिलेगी राशि, खुलेंगे आईटीआई, उद्यमियों को राहत, जानें शिवराज कैबिनेट के 10 महत्वपूर्ण फैसले

Kashish Trivedi
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Shivraj Cabinet Meeting, Shivraj Cabinet Decision : मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कर्मचारियों के लिए समय मान वेतनमान को स्वीकृत किया गया है। चतुर्थ समय मान वेतनमान के लिए दिशानिर्देश जारी करने वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप 2023 देने का निर्णय लिया गया है। चार नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। नर्मदा पुरम जिले में नवीन तहसील शिवपुर का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा सीधी में नवीन तहसील मंडवास का सृजन किया जाएगा। दूरसंचार की शुभकामना और विस्तार के लिए दिशानिर्देश 2023 का अनुमोदन किया गया है।

अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उन्हें 20% भूखंड का आरक्षण और प्रब्याजी और विकास शुल्क में 50% छूट दी जाएगी। पॉलिटेक्निक मिर्जापुर में 4 नवीन पाठ्यक्रम की स्वीकृति दी गई है जबकि मुद्रा योजना के पूर्व में मौजूदा इकाई के लिए 1 सितंबर 2022 के बाद नवीनीकरण किया जा रहा है जबकि उद्यम क्रांति योजना के पात्र होने पर इसे मुद्रा योजना से लाभान्वित किए जाने नवीन उद्योग के प्रावधानों में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।

आइए जानते हैं विस्तार से शिवराज कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय:

एक जुलाई 2023 से चतुर्थ समय मान वेतनमान का लाभ 

शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके बाद शासकीय कर्मचारियों को 35 साल अथवा इससे अधिक की सेवा पूरी होने के बाद एक जुलाई 2023 से चतुर्थ समय मान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। चतुर्थ समय मान वेतनमान के लिए वित्त विभाग को दिशा निर्देश जारी करने अधिकृत किया गया। जल्दी इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। नियम के तहत ही कर्मचारियों को इसका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। माना जा रहा है कि वेतनमान स्वीकृत होने पर राज्य शासन पर अनुमानित 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार देखने को मिलेगा।

चार नवीन शासकीय महाविद्यालय

कैबिनेट की बैठक में चार नवीन शासकीय महाविद्यालय, शासकीय विधी महाविद्यालय डिंडोरी, शासकीय महाविद्यालय नारायणगंज मंडला शासकीय महाविद्यालय सीधी की स्थापना सहित शासकीय महाविद्यालय खिरकिया हरदा को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा तीन शासकीय महाविद्यालय में नवीन संकाय शुरू करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

शासकीय महाविद्यालय ताला, सतना (वाणिज्य), शासकीय महाविद्यालय रामनगर, सतना (विज्ञान एवं वाणिज्य), शासकीय महाविद्यालय सिलवानी रायसेन (विज्ञान), 03 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय शासकीय महाविद्यालय ताला, सतना (संस्कृत, गृह विज्ञान, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान), शासकीय महाविद्यालयन्यू रामनगर, सतना (अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, इतिहास), शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, सतना (कंप्यूटर साइंस) एवं 06 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाने हैं। इसके लिए कुल 341 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा और आवर्ती व्यय भार 1981 लाख प्रतिवर्ष और अनावर्ती 5854 लाख के तहत कुल 7835 लाख के व्यय की स्वीकृति दी गई है।

युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप 2023 देने का निर्णय

कैबिनेट की बैठक में युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप 2023 देने का निर्णय लिया गया परंपरागत और जनजातीय लोककला को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से प्रदेश के 1000 युवाओं को 3 महीने की अवधि के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 3 महीने की अवधि के लिए उन्हें ₹10000 की मान्यता प्रदान की जाने को स्वीकृति दी गई है। योजना में युवाओं को नृत्य, चित्र और शिल्प सहित गायन वादन आदि में से किसी एक कला का प्रशिक्षण 3 महीने के लिए दिया जाएगा।

2 तहसील के सृजन को भी मंजूरी 

इसके अलावा 2 तहसील के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। जिला नर्मदा पुरम के नवीन तहसील शिवपुर के सृजन को स्वीकृति दी गई है। नर्मदा पुरम जिले की नवीन तहसील शिवपुर के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार एक सहायक ग्रेड 2 के 2, सहायक ग्रेड 3 के 4, सहायक ग्रेड 3 प्रवाचक एक, जमादार दफ्तरी बस्तावरदार एक, वाहन चालक एक, भृत्य चार, इस प्रकार कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं।

वर्तमान तहसील सिवनी मालवा के राजस्व निरीक्षक मंडल शिवपुर के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 09, राजस्व निरीक्षक मण्डल चापडाग्रहण के पटवारी हल्का नम्बर 10 से 19, राजस्व निरीक्षक मण्डल पगढाल के पटवारी हल्का नम्बर 20 से 30 कुल 30 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। तत्पश्चात तहसील सिवनी मालवा में राजस्व निरीक्षक मण्डल खपरिया के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 13, राजस्व निरीक्षक मण्डल धरमकंडी के पटवारी हल्का न. 14 से 23, राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी मालवा के पटवारी हल्का नं. 24 से 33, राजस्व निरीक्षक मण्डल लोखरथलाई के पटवारी हल्का न. 34 से 45, राजस्व निरीक्षक मण्डल के नंदरवाड़ा के पटवारी हल्का न. 46 से 57, इस प्रकार कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

इसके अलावा सीधी जिले के नवीन तहसील मंडल के सृजन का निर्णय लिया गया है। इसमें कुल 31 पटवारी हल्के और 61 ग्राम समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील मंडल के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार के 1 पद सहित नायब तहसीलदार के दो पद, सहायक ग्रेड 2 के 02, सहायक ग्रेड 3 के चार पद, सहायक ग्रेड 3 प्रवाचक के 3 पद, जमीदार दफ्तरी और बस्तावरदार के एक पद, वाहन चालक के एक पद सहित भृत्य के छह मिलाकर कुल 20 पद स्वीकृत किए गए हैं।

अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला

वहीं विकसित औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 20% भूखंड का आरक्षण और इन उद्यमियों को प्रव्यजी और विकास में 50% छूट देने के संबंध में एमएसएमई के औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 (संशोधित अक्टूबर 2022) में संशोधन का निर्णय लिया गया है।

छह नवीन शासकीय आईटीआई की स्थापना का निर्णय

प्रदेश के छह नवीन शासकीय आईटीआई की स्थापना का निर्णय लिया गया अच्छे आईटीआई के लिए 114 प्रशिक्षक किए और 66 प्रशासक के पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। 6 आईटीआई के लिए अनावर्ती व्यय 9487 लाख और 5 वर्ष के लिए आवर्ती 2580 लाख के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी गई है।

शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नर्मदा पुरम, नवीन पाठ्यक्रम सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के संचालन की स्वीकृति दी गई है। पॉलिटेक्निक वर्ष 1996 में एक ही संकाय के लिए संचालित है। प्रस्तावित 33 शैक्षणिक पद, गैर शिक्षकीय एवं सहायक अमले के 15 पद तथा गैर शिक्षकीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्टॉफ के 20 पद (जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर आउटसोर्सिंग पर), इस प्रकार कुल 68 पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी। इस पर होने वाले आवर्ती व्यय लगभग 1068.08 लाख और अनावर्ती व्यय लगभग 801.26 लाख रूपये के वित्तीय प्रावधान की भी स्वीकृति दी गई।

दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति 2023

भारत सरकार द्वारा जारी राईट ऑफ वे (Right of Way Rules) नियम 2022 तथा भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 के साथ संरेखण करते हुए तैयार की गई “मध्यप्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति 2023” एवं “मध्यप्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु दिशा-निर्देश 2023” का मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। नीति लागू किये जाने से mp में दूरसंचार अवसरंचना (4G/5G) का शीघ्रता और सुगमता से विस्तार होगा तथा राज्य शासन की आय में वृद्धि होगी।

दूरसंचार सेवाओं एवं अधोसंरचना के सुनियोजित विकास एवं विस्तार को सुनिश्चित करने के लिये “मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा, अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिये नीति एवं दिशा-निर्देश 2019 “वर्तमान में लागू है। नीति की वैधता अवधि दिसम्बर, 2023 तक है। वर्तमान में देश के अंदर 5G दूरसंचार की सुविधाएँ भी Rollout कर दी गई है। भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2022 को भारतीय तारमार्ग के अधिकार (ROW) (संशोधन) नियम, 2022 जारी किए गए हैं, जिसमें 5G रोल-आउट से संबंधित दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना एवं बुनियादी ढाँचे को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिये विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं।


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