भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह(Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) ने साफ निर्देश दिए है कि मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की प्रदेश में किराये पर दी गई प्रॉपर्टी, विवादित प्रॉपर्टी और अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई प्रॉपर्टी के संबंध में 7 दिन में जानकारी दें।इस मौके पर नगरीय विकास एवं आवास भूपेन्द्र मंत्री सिंह ने रोहित अग्रवाल, देवांश जोशी और विजय गायकवाड़ को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र (compassionate appointment letter) प्रदान किये।
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नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (Madhya Pradesh Home Construction and Infrastructure Development Board) के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह ने यह निर्देश मण्डल के सम्मिलन में दिये।सम्मिलन में अयोध्या एक्सटेंशन, भोपाल में प्रस्तावित सुरम्य आवासीय योजना के प्रथम चरण की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में यहाँ 40 आवासीय भवन बनाये जायेंगे। योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण में 1360 प्रकोष्ठ भवन एवं 34 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है।
सम्मिलन में रमा नगर, बाणगंगा कॉलोनी भोपाल के 268 भूखण्डों के आवंटन, रिवेयरा टाउन के मकानों की बिक्री के बाद नामांतरण और रासलाखेड़ी शबरी नगर भोपाल (Bhopal) के विक्रित भूखण्डों के संबंध में निर्णय लिया गया। पं. दीनदयाल नगर सागर में ऑफर के माध्यम से आवंटित भूखण्डों के सीमांकन विवाद के कारण आवंटियों को वैकल्पिक भूखण्ड प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया। स्थाई पट्टे का भू-स्वामी अधिकार में निर्धारित शुल्क के साथ संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। बहु-मंजिला सम्पत्ति पर यह योजना लागू नहीं होगी।
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इसके अलावा ई-पंजीयन और ई-ऑफर की कार्यवाही के लिये MP Online के साथ किये गये समझौता अनुबंध (MOU) को दो वर्ष बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।सम्मिलन में ग्वालियर (Gwalior) की न्यू टाउनशिप थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना में पैकेज-1 का कार्य मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा कराया जायेगा। इसमें कुल 800 शासकीय आवास भवनों के निर्माण के साथ ही शासकीय कार्यालय भवन, 24 मीटर चौड़ी सड़क सहित अन्य विकास कार्य करवाये जायेंगे।
सम्मिलन में सियागंज इंदौर (Indore) तथा जबलपुर (Jabalpur) के हाथीताल और ओमती प्रोजेक्ट को भी अनुमोदित किया गया। मण्डल के संचालक भरत यादव ने बताया कि सतलापुर मण्डीदीप स्थित कॉलोनी को नगरपालिका मण्डीदीप को हस्तांतरित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मण्डल में मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना(CM Covid-19 Special Grace Scheme) और मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना (Chief Minister Covid-19 Compassionate Appointment Scheme) भी लागू की गई है। मण्डल में 563 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।