भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third Wave) आशंका और केरल-महाराष्ट्र के तेजी से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने फिर सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के जो प्रतिबंध लागू हैं, वे 10 अगस्त 2021 तक बरकरार रहेंगे। इसके तहत नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
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गृह विभाग ने 10 अगस्त तक गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश शनिवार को जारी कर दिए हैं। इसके तहत रात का कर्फ्यू (11 से छह) भी जारी रहेगा। हालांकि सरकार ने दो दिन पहले ही कलेक्टरों से रात का कर्फ्यू समाप्त करने को लेकर राय मांगी है।इससे पहले मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) से बसों के आवागमन (MP Transport) पर प्रतिबंध की अवधि में 4 अगस्त 2021 बढ़ाई थी।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावशील किये गये थे। गृह विभाग द्वारा 14 जुलाई एवं 19 जुलाई, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों को 10 अगस्त, 2021 तक प्रभावशील किया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने उक्त संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने जिलों में दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं।
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वही शुक्रवार को कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (MP Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने चिंता जताते हुए कहा था कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रित हुई है, परन्तु तीसरी लहर (Corona Third Wave) की संभावनाएँ अभी समाप्त नहीं हुई हैं। केरल (Kerala) एवं महाराष्ट्र राज्यों में अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना के प्रकरण आ रहे हैं। अत: पूरी सतर्कता एवं सावधानियाँ रखें तथा तीसरी लहर संबंधी तैयारियाँ पूरी मुस्तैदी से करें। कार्य में थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि MP में कोरोना टीकाकरण का कार्य तेज गति से किया जाए। केन्द्र से MP को पर्याप्त संख्या में वैक्सीन मिल रही है तथा आगे भी मिलती रहेगी। कोरोना टीकाकरण में देश में MP का चौथा स्थान है।वही निर्देश दिए थे कि कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज़ के लिए टीकाकरण केन्द्रों पर अलग व्यवस्था करें। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था को जारी रखें।प्रदेश के 47 प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज़ लग चुका है, वहीं 9 प्रतिशत को दूसरा डोज़ लगा है। दूसरा डोज़ लगाने पर विशेष ध्यान दें।
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इधर, गृह एवं जेल मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा (Dr Narottam Mishra) द्वारा कैदियों की पैरोल बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। शुक्रवार को नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि जेलों में बंद ऐसे बंदी जिन्हें पेरोल पर रिहा किया गया है वे अभी बाहर ही रहेंगे, यानि उनकी पेरोल अवधि अभी और बढ़ने वाली है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के परिपालन में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज ही इसका आदेश जारी कर दिया जाएगा।