उज्जैन, बाबूलाल सारंग। मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। लगातार बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो रही है। जिसके बाद राज्य शासन द्वारा प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। वहीं जिला दंडाधिकारी को जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखकर प्रतिबंध और छुट के निर्देश जारी किए गए हैं।
उज्जैन कलेक्टर द्वारा कोरोना को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। वहीं त्योहारों को लेकर प्रदेशवासियों को कुछ छूटें प्रदान की गई है। दरअसल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने विगत 25 एवं 27 मार्च 2021 को जारी किए गए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों में निम्नानुसार छूट प्रदान की है :-
1 . 28 एवं 29 मार्च के मध्य रात्रि को होने वाले होलिका दहन की धार्मिक परंपरा का निर्वहन सांकेतिक रूप से अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होलिका दहन किया जा सकेगा।
2. शब ए बारात पर्व पर भी सांकेतिक रूप से अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जा सकेगा ।
3 .पोम संडे , ईस्टर , गुड फ्राइडे का पर्व भी सांकेतिक रूप से अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जा सकेगा ।
4 . उक्त पर्वों के दौरान सम्मिलित होने वाले अधिकतम 20 व्यक्ति उनके निवास स्थान क्षेत्र के स्थित मोहल्ले में स्थित होलिका दहन स्थल या शबे बारात स्थल एवं चर्च से संबंधित ही होंगे । इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति का इन स्थल पर आना जाना प्रतिबंधित रहेगा ।