नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi government) द्वारा न्यू वेज कोड (New wage Code) पूरा होने के चरण में पहुंचने वाला है। जिसके इस साल अक्टूबर (october) में लागू होने की संभावना है। इस बिल bill के तहत कर्मचारियों की छुट्टियों, 7th pay commission वेतन (salary) और काम के घंटों को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। न्यू वेज कोड के तहत कर्मचारियों (employees) के काम के घंटे 9 से 12 घंटे तक बढ़ाने हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) के अनुसार एक सप्ताह में 48 घंटे काम करने का नियम लागू होगा।
कुछ यूनियनों (unions) ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाया था। सरकार ने बाद में कहा कि एक हफ्ते में 48 घंटे काम करने के नियम के तहत अगर कोई कर्मचारी 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी और अगर कोई दिन में 12 घंटे काम करता है तो उस कर्मचारी को शेष 3 दिन छुट्टी देनी होगी।