नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN card) को अपने आधार कार्ड (AADHAR card) से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है जिसमे मात्र 5 दिन शेष हैं। इसके पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तिथि 31 अप्रैल थी जिसे बाद में आयकर विभाग (income tax department) ने कोरोना महामारी (corona pandemic) को देखते हुए बढ़ा कर 30 जून कर दिया था। आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तिथि को बढाई जाने की बात ट्विटर के माध्यम से बताई भी थी।
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भारत में आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। इसके साथ यदि पैन कार्ड लिंक कर दिया जाएगा तो धांधली कम होगी और अन्य व्यवस्थाएं परेशानी रहित होंगी। अगर आपने 30 जून तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा इसके साथ ही आपको 1,000 रुपए की पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। आप आराम से घर बैठे डिजिटली भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। आइए जानते हैं 2 ऐसे सरल उपाय जिनके जरिए आप ऐसा कर सकते हैं:
* करदाता आसानी से 567678 या 56161 पे एसएमएस करके आधार को पैन से लिंक कर सकते है। ऐसा करने के लिए करदाताओं को उक्त नंबरों पर UIDPAN<space><12 digit Aadhaar><space><10 digit PAN>
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* करदाता आयकर विभाग की वेबसाइट income taxindiafiling.gov.in पर जाकर भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इस पोर्टल पे लिस्ट ऑफ सर्विसेज में ‘link aadhaar’ सेक्शन भी होगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने डिटेल्स जैसे कि नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर। इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।