MP News Today: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा ईद को लेकर जरूरी एडवाइजरी जारी की गई है। जिसमें कुर्बानी और नमाज को लेकर कुछ नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई है। एडवाइजरी में कुर्बानी के वीडियो और ऑडियो या फिर फोटो इंटरनेट पर प्रसारित ना करने के साथ ही गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर नमाज अता करने की मनाही की गई है। पहली बार बोर्ड द्वारा इस तरह की एडवाइजरी जारी हुई है।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने यह एडवाइजरी जारी की। प्रदेश भर के मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, मजार, कर्बला, कब्रिस्तान, मदरसा, स्कूल समेत लगभग 15000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत है, जिनके लिए यह नियम जारी किए गए हैं। ईदुल अजहा इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसके चलते प्रबंध समितियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
एडवाइजरी के नियम
- प्रशासन द्वारा कुर्बानी को लेकर जारी किए गए नियमों का पालन करना और आमजनों को भी इस बारे में हिदायत देना।
- चयनित स्थान पर ही कुर्बानी करना और इसके बाद अनुपयोगी अवशेष सुरक्षित और नगर निकायों द्वारा रखे गए कंटेनर और चयनित स्थानों पर डालना।
- जिस जगह पर कुर्बानी देनी है वह चारों ओर से दीवार या फिर टीन शेड से बंद होनी चाहिए और वहां जरूरी दवाओं का छिड़काव भी होना चाहिए।
- प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी सूरत में नहीं देनी है। यह सरकारी आदेशों के खिलाफ है, जिनका सख्त तरीके से पालन करना है।
- कुर्बानी के दौरान लिया गया कोई भी फोटो, वीडियो, ऑडियो इंटरनेट पर वायरल नहीं होना चाहिए।
- गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर नमाज अता करने की मनाही की गई है और कहा गया है कि ईदगाह और मस्जिद परिसर के अंदर ही नमाज पढ़े। जरूरत महसूस हो तो स्थानीय प्रशासन को अपने भरोसे में लें और ईद की नमाज अता करें।