अलीराजपुर। यतेंद्र सिंह सोलंकी।
कलेक्टर जिला अलीराजपुर श्रीमती सुरभि गुप्ता के निर्देशन, संभागायुक्त श्री विनोद रघुवंशी के आदेश एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में तथा सहायक जिला आबकारी अशिकारी श्री आर.एस. राय के नेतृत्व में दिनांक 30.01.2020 को वृत्त अलीराजपुर में आबकारी कन्ट्रोल रूम के पीछे निवासरत भदिया पिता मोहन सिंह के रहवासी मकान तथा जय माता दी ढाबा पर दबिश दी गई
कार्यवाही में मकान तथा ढाबे के अंदर से कुल 520 लीटर स्प्रिट, 455 पेटी रॉयल नाईट,रॉयल बार,पोलो,देशी मदिरा प्लेन की बनी हुई पेटियां, प्लास्टिक की बोरियों में लगभग 20,000 खाली बारदाने,विभिन्न ब्रांड के लेबल,विभिन्न ब्रांड के ढक्कन,03 ढक्कन सील करने की मशीनें,होलोग्राम का एक बंडल,200 लीटर क्षमता के 20 बड़े खाली ड्रम एवम शराब बनाने की अन्य सामग्री जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915(संशोधन 2000) की धारा 34(1)(क)(F),34(2),49(1)(अ)का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया
किये गए।जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग ₹ 18,00,000/- कार्यवाही संभागीय उड़नदस्ता इंदौर,जिला इंदौर,जिला धार,जिला खरगोन,जिला अलीराजपुर की संयुक्त टीम द्वारा की गई।