अलीराजपुर, यतेंद्रसिंह सोलंकी। कलेक्टर सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम अलीराजपुर में हुआ। इस बैठक में आने वाले त्योहारों को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पालन कराने पर चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न समाज और गरबा आयोजन समिति के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। कलेक्टर ने सभी से गाइडलाइन के अंतर्गत ही आयोजन करने का अनुरोध किया।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती गुप्ता एवं एसपी श्री श्रीवास्तव ने कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन तहत प्राप्त दिशानिर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह, जुलूस आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा एवं अन्य धार्मिक आयोजन हेतु पांडाल का आकार 30×45 ( 30 बाय 45 ) फीट नियत रहेगा। उन्होंने बताया प्राप्त दिषा निर्देषानुसार गरबा एवं जुलूस आदि के आयोजन की अनुमति नहीं रहेगी।
प्रतिमा स्थापना हेतु आयोजन समिति को अनुमति एवं पूजन कार्यक्रम स्थल पर कोविड -19 के मद्देनजर मास्क, सोशल डिस्टेन्सींग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिमा विसर्जन आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति रहेगी। इसके लिए आयोजन समिति को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेना होगी। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रावण दहन के पूर्व चल समारोह प्रतिकात्मक होगा। रावण दहन खुले स्थान पर होगा। इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव, एसडीएम लक्ष्मी गामड, एसडीओपी धीरज बब्बर, तहसीलदार केएल तिलवारे सहित अन्य अधिकारी व विभिन्न समाज के प्रबुद्धजन एवं गरबा आयोजन समिति प्रतिनिधि उपस्थित थे।