विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाणपत्र पर कोर्ट का फैसला

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अशोकनगर |अशोकनगर  विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह जज्जी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में चल रहे मामले पर फैसला आ गया है। कोर्ट के द्वारा जारी आदेश में छानबीन समिति द्वारा विधायक  अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने संबंधी फैसले को समाप्त कर दिया है। साथ ही  छानबीन समिति को नए सिरे से इनकी  जाति प्रमाण पत्र पर छानबीन करने के आदेश जारी किया है।कोर्ट ने दस सूत्रीय बिंदु भी जांच के लिये तय किये है।इनके साथ साथ नया आदेश आने तक अनुसूचित जति प्रमाण पत्र के उपयोग पर रोक लगा दी  गई है।

प्रमाणपत्र रद्द करने का फैलसा हुआ समाप्त


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