अशोकनगर।
हत्या के पांच साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अर्शद ने 6 दोषियों को उम्रकैद और प्रत्येक पर 27,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस पुरे मामले में दो आरोपी पहले से ही जेल में हैं। वहीं चार आरोपियों को आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
आरोपियों पर सुरेंद्र नाम के युवक की ह्त्या का आरोप था। दरअसल, पांच साल पहले आरोपियों की लड़की मृतक सुरेंद्र के साथ गांव से चली गई थी। फ���र कुछ समय बाद सुरेंद्र लड़की के साथ गांव वापस लौट आया था। उसके बाद गुस्साए लड़की के परिजनों ने सुरेंद्र व उसके भाइयों पर लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी से हमला कर सुरेंद्र व उसके दो भाई गोलू, रामकिशोर दांगी की हत्या कर दी थी। लड़ाई में एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई थी जो आरोपी पक्ष से था।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबरौद गांव में सितंबर 2014 को प्रेम प्रसंग के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया था। इस पांच साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।