Balaghat News : मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। जहाँ महिला थाना पुलिस ने मंडला जिले के चटवा कन्या शिक्षा परिसर में पदस्थ प्राचार्य वाय.के. डोंगरे और उसकी महिला साथी के खिलाफ धारा 376(2)(एन), 109, 506, 34 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है। परिवादी महिला के न्यायालय में दायर किए गए परिवाद पर न्यायालय ने पुलिस को मामले में अपराध दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके परिपालन में महिला थाना में अपराध दर्ज जांच में लिया गया है।
क्या है पूरा मामला
महिला का आरोप है कि प्राचार्य वाय.के. डोंगरे, उसे स्थायी नौकरी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था और एक दिन गांेगलई छात्रावास में प्राचार्य कक्ष में उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जिसकी वीडियो और फोटो निकालकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उस पर शारीरिक संबंध बनाने दबाव बनाता आ रहा था। जिसमें उसकी महिला साथी सीमा राऊत, मुझे उसके कहने पर उसके बताए गए स्थान पर वीडियो और फोटो को वायरल करने की धमकी के दम पर ले जाती थी। महिला ने बताया कि 12 जून 2022 को प्राचार्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी के डर के कारण, वह अब तक चुप थी, लेकिन लगातार उसके मानसिक दबाव बना रहा था।
महिला थाना प्रभारी सोनाली ढोक ने बताया कि महिला ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। जिसमें न्यायालय के आदेश पर प्राचार्य और एक सहयोगी महिला के खिलाफ थाने में अपराध दर्ज किया गया है। जिसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बालाघाट से सुनील कोरे की रिपोर्ट