बड़वानी, डेस्क रिपोर्ट। बड़वानी कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने दीपावली व पड़वा पर पटाखे के रूप से उपयोग की जाने वाली हिंगोट को बनाने, संग्रहण, खरीदी-बिक्री करने या चलाने पर 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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साथ ही इस आदेश का उल्लंघन करने पर विस्फोटक अधिनियम 1984 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, विस्फोटक नियम 2008 व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर ने जिलावासियों से अपील की है कि बड़वानी में दीपावली के दूसरे दिन होने वाले पड़वा के दौरान तथाकथित कुछ लोगों द्वारा हिंगोट का उपयोग पटाखे के रूप से किया जाता है। इस प्रतिबंधित हिंगोट का उपयोग करने वाले व बनाने वालों की धरपकड़ पुलिस व खुफिया विभाग द्वारा की जाएगी। परिवार के बड़े सदस्य भी ध्यान रखे कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस हिंगोट का उपयोग कर जाने-अनजाने में नियम का उल्लंघन न करने पाए।