Betul News : मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि रेत माफियाओं की अवैध मशीनों को जब्त किया जाए। ऐसा ही मामला बैतूल जिले से आ रहा है। जहाँ अवैध रेत उत्खनन के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय ने छह रेत माफियाओं के खिलाफ एक अरब 37 करोड़ के अर्थदंड से दंडित किए है। इसके साथ ही मौके से जब्त की गई 1 करोड़ की पोकलेंड एवं जेसीबी मशीन राजसात की गई है।
7 दिन में जमा कराने का अल्टीमेटम
बता दें कि सीएम के निर्देश पर कलेक्टर ने जिले में पिछले एक पखवाड़े से रेत माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। 14 और 15 मई को रात में उन्होंने जिले के शाहपुर इलाके में पुलिस, प्रशासन और खनिज विभाग की टीम को लेकर बड़ी छापामार कार्रवाई की थी। और अनेक प्रकरण भी दर्ज कराए थे। इन प्रकरणों में जल्दी सुनवाई कर अपर कलेक्टर ने निराकरण किया और 4 प्रकरणों में 1 अरब 37 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई है। वहीं 1 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य की पोकलेंड और जेसीबी मशीन राजसात की गई है। यह भी चेतावनी दी गई है कि सात दिवस के अंदर जुर्माना जमा नहीं किया गया तो रेत माफियाओं की संपत्ति को कुर्क कर लिया जायेगा।
1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना
बता दें कि रेत माफिया अंकुर उर्फ रिंकू राठौर एवं अरशद कुरैशी निवासी शाहपुर के द्वारा गुरगुंदा ग्राम से 70808 घन मीटर रेत का उत्खन्न किया गया। इनके ऊपर 531060000 राशि अधिरोहित एवं 60 लाख रु. पोकलेंड मशीन राजसात की। प्रकरण क्रमांक दो में अंकुर उर्फ रिंकू राठौर एवं अरशद कुरैशी डेंडूपुरा ग्राम से 110610 घन मीटर रेत का उत्खनन किया गया जिस पर 829575000 राशि अधिरोपित एवं 25 लाख रु. की जेसीबी मशीन राजसात की गई। इन्हीं के ऊपर डेंडुपुरा ग्राम में 700 मीटर रेत उत्खनन का तीसरा मामला दर्ज किया गया था। जिसमें 5250000 राशि अधिरोहित की गई है। प्रकरण क्रं. 4 में महेंद्र धाकड़ ग्राम मांडवी, दीपेश पटेल भोपाल, रवींद्र चौहान भोपाल एवं मो. इलियास सारनी के द्वारा धासईमाल ग्राम में 252 घन मीटर रेत का उत्खनन किया गया था। इनके ऊपर 1890000 राशि अधिरोहित की गई है। वहीं 40 लाख रु. कीमत की पोकलेेंड भी राजसात की गई है।
बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट