बैतूल, वाजिद खान। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बैतूल (Betul) में लंबे समय से लगे लॉकडाउन (lockdown) के बाद अनलॉक (unlock) करने के आदेश हो चुके है। जिसके बाद सभी दुकानदारों और उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया गया है । वैक्सीन लगवाने के लिए बैतूल एसडीएम सीएल चनाप ने पत्र लिख कर सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
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बैतूल कलेक्टर (Betul Collector) एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बैतूल अनुविभाग के अंतर्गत सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय सुबह 9 से रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके साथ ही सभी दुकानदारों और कर्मचारियों को 10 दिनों के अंदर कोविड 19 से सुरक्षा के लिए टीकाकरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक तथा कार्यरत सभी कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण किए जाने के लिए दुकान संचालक सभी कर्मचारियों की सूची अपने लेटर पेड पर तैयार करें। यदि किसी दुकानदार के पास लेटर पेड नहीं है तो वह व्यापारी संघ अध्यक्ष के लेटर पेड पर सूची टीकाकरण प्रभारी को उपलब्ध कराएंगे। कोविड-19 टीकाकरण की तिथि एवं स्थान की सूचना टीकाकरण प्रभारी द्वारा दी जाएगी। दुकान या प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी कर्मचारियों का टीकाकरण दुकान संचालक के द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
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बतादें कि बैतूल शहर में छोटी-बड़ी सभी तरह की दुकानों की संख्या लगभग 5000 है और पूरे जिले की बात करें तो छोटी बड़ी दुकान लगभग 10,000 होगी । व्यापारियों के अलग-अलग संघ हैं। सभी संघ के अध्यक्षो ने सूची बनाकर प्रशासन को दे दी है। जिससे दुकानदारों और उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा सके और इनके लिए एक सेंटर अलग से बनाया गया है। जहां पर उन्हें सूची के अनुसार वैक्सीन लगाई जा रही है।
बैतूल सीएमएचओ का कहना है कि हमे सूची उपलब्ध करवा दी गई है जिसमे कुछ लोगो को पहले ही कोरोना के टीके लग चुके है और जो लोग राह गए है उन्हें 7 दिवस के अंदर टीके लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं किराना व्यापारी संघ के जिला अध्यक्ष बंटी मोटवानी है कि प्रशासन का यह कार्य बहुत सराहनीय है। दुकानों पर कई तरह के लोग आते है। बचाव ज़ररी है। इसके लिए कैंप लगाए है है। जिसमें व्यापारी और कर्मचारी जाकर टिका लगवाराहे है।
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