खराब सड़क की वजह से हादसा हुआ तो निर्माण एजेंसी पर एक लाख का जुर्माना

भोपाल।  प्रदेश में सड़क हादसों से सरकार बेहद चिंतित है। ज्यादातद हादसे खराब सड़क की वजह से होते हैं। यही वजह है कि अब सरकार निर्माण एजेंसियों पर शिकंजा कसने जा रही है। अगर अब खराब सड़क के कारण रोड एक्सीडेंट  हुआ तो निर्माण एजेंसी की खैर नहीं। सड़क बनाने वाली कंपनी और संबंधित विभाग पर जुर्माना लगाया जाएगा। कमलनाथ सरकार ने एक लाख का जुर्माना तय कर दिया है। मध्य प्रदेश में 18 महीने में साढ़े 18 हजार लोगों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है।

मप्र में सड़क हादसों का बढ़ता ग्राफ चिंजाजनक है। इसे रोकने के लिए कमलनाथ सरकार ने इन हादसों के लिए जिम्मेदारी तय कर दी है। हाल ही में राज्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में फैसला लिया गया था कि हादसों के लिए जिम्मेदारी तय होना चाहिए। सरकार ने उस सुझाव पर अमल करते हुए सड़क बनाने वाली कंपनी और विभाग पर एक लाख रुपए का जुर्माना तय कर दिया। गृह विभाग ने मीटिंग के फैसले को हरी झंडी दे दी। विभाग से मिले दिशा निर्देशों के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी एसपी, डीआईजी और कलेक्टर को पत्र लिखा है।  इसमें कहा गया है कि अगर खऱाब सड़क की वजह से हादसा होता है तो कर सड़क निर्माण, रखरखाव, रोड डिजाइन में कमी जाए जाने पर संबंधित विभाग और एजेंसियों पर एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाए।


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