भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। अनलॉक (Unlock) के बाद भोपाल (Bhopal) में दी गई ढील के बाद कोविड-19 संक्रमण (Covid-19 Infection) में तेजी से उछाल आया है। कोई दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज (Corona Virus Positive Patients) का आंकड़ा 200 के पार नहीं जा रहा है। राजधानी में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अब लापरवाह लोगों पर सख्ती के साथ स्पॉट फाइन (Spot Fine) की कार्रवाई करने जा रहा है। इसके तहत प्रशासन ने बिना मास बाहर निकलने पर जुर्माने की राशि को 5 गुना बढ़ा दिया है।
अब 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा होम अथवा संस्थागत क्वॉरेंटाइन किए गए लोगों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो हजार और किसी भी संस्था कार्यस्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर आदेश का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संस्थान पर 5000 हज़ार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कलेक्टर ने स्पॉट फाइन के लिए समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी, समस्त सहायक कमिश्नर नगर निगम और समस्त थाना प्रभारी को उक्त आदेश का पालन कराए जाने के लिए अधिकृत किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया (Collector Avinash Lavaniya) ने भोपाल जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों पर बिना फेस मास्क केस कवर पहनने वाले व्यक्तियों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों, संस्थान कार्यस्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पर एवं होम अथवा संस्थागत क्वॉरेंटाइन किए गए लोगों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने अथवा दिशा निर्देश का पालन नहीं किए जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध स्पॉट फाइन किए जाने के आदेश दिए हैं।
किस पर कितना जुर्माना लगेगा
फेस मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने व व्यक्तियों पर हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
फॉर्म अथवा संस्थागत क्वारंटाइन किए गए लोगों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
किसी भी संस्थान, कार्यस्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थान पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा।