भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अब शहर में मास्क (Mask) पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही उन्हें मास्क लगाने की समझाइश देने के लिए वॉलिंटियर (Volunteer) के रूप में अलग-अलग चौराहे पर खड़ा किया जाएगा। यह लोग मास्क लगाने की अपील करेंगे और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है उन्हें मास्क भी देंगे। यह निर्देश कलेक्टर अविनाश लवानिया (Collector Avinash Lavania) ने अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी एसडीएम (SDM) को अपने-अपने क्षेत्र में इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा -दिख रही तीसरी लहर
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि जिले में कोरोना (Corona) के विगत 3 दिनों से लगातार मरीज की तादाद बढ़ रही है। संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि सभी लोग घरों में रहे और बिना कारण घरों से नहीं निकले। विशेषकर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रखें। कोरोना की तीसरी लहर दिख रही है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि कहीं भी जाने पर 2 गज की दूरी बनाए, मास्क लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करते रहे।
सर्दी-बुखार होने पर कराएं जांच
घर में किसी को भी सर्दी-खांसी (Cold Cough) बुखार (Fever) जुकाम होने पर फीवर क्लीनिक में जांच कराएं यहां पर मुफ्त में जांच कराई जाएगी। संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि उसकी तुरंत जांच कराई जाए।
100 लोगों पर करेंगे चालान
कलेक्टर (Bhopal Collector) ने सभी एसडीएम को हिदायत दी है कि वह पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ मिलकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना वसूले। रोजाना एक टीम 100 से अधिक लोगों पर चालानी कार्रवाई करें।