आयोग के नोटिस के बाद अब प्रदेश की जेलों में होगी डाॅक्टर्स के रिक्त पदों की पूर्ति

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य मानव अधिकार आयोग में एक प्रकरण के दौरान में यह  तथ्य सामने आया था कि प्रदेश की जेलों में चिकित्सकों की कमी के कारण बंदियों की नियमित जांच-परीक्षण एवं समुचित उपचार कार्य बेहद प्रभावित हो रहा है। जिसके बाद इस मामलें में संज्ञान लेकर आयोग ने संबंधित अधिकारियों को 12 नवम्बर को एक साथ आयोग के समक्ष आकर वस्तुस्थिति बताने को कहा गया था। शुक्रवार को मध्यप्रदेश की सभी जेलों में नियमित चिकित्सक, संविदा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मियों की कमी के कारण कारागार अधिनियम, 1894 व इसके अन्तर्गत निर्धारित नियमों का पालन न होने के कारण सभी जेलों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राज्य शासन का पक्ष रखने के लिये महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, मध्यप्रदेश अरविन्द कुमार, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश आकाश त्रिपाठी एवं संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश पंकज शुक्ला शुक्रवार (12 नवंबर, 2021) को मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के समक्ष उपस्थित हुये।

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इन अधिकारियों ने जेलों में संविदा चिकित्सकों का मानदेय 65,000 रूपये तक बढ़ाने एवं अन्य संविदा पर नियुक्त चिकित्सकों की भांति जेल में  नियुक्त संविदा चिकित्सकों को भी तीन वर्ष की सेवा उपरान्त पीजी कोर्स में प्रवेश लेने की सुविधा देने के संबंध में विधिवत् प्रस्ताव अनुमोदन हेतु राज्य मंत्रीपरिषद के समक्ष रखवाने के लिये आयोग को आश्वस्त किया। इस संबंध में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें आकाश त्रिपाठी ने आयोग को बताया कि जेलों में चिकित्सक/संविदा चिकित्सकों की अनुपलब्धता की स्थिति में जेलों में वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर संबंधित जिला जेल अधीक्षक के अनुरोध पर चिकित्सक की व्यवस्था कर दी जायेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री पंकज शुक्ला ने भी आयोग को आश्वस्त किया कि जेलों में संविदा चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र कर दी जायेगी। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा इस विषय में राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा दो माह बाद पुनः की जायेगी।


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Harpreet Kaur