भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। जल संसाधन विभाग में पदस्थ 19 कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट ने सख्त कार्यवाही की है। इन कर्मचारियों द्वारा विभाग को दिए गए फर्जी चिकित्सा देयकों की जांच के बाद इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी उसकी सुनवाई के बाद भोपाल जिला न्यायालय (Bhopal District Court) ने अलग अलग धाराओं में 6 साल तक की सजा और अर्थदंड से दण्डित किया है विभाग ने इनमें से 9 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के भी आदेश दिए हैं।
प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग (MP Water Resources Department) भोपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया जाकर 19 कर्मचारियों की सजा की जानकारी दी गई है। न्यायालय 19वें अपर सत्र न्यायाधीश के आदेश को आधार बताकर विभाग ने आदेश दिया है कि विभाग में पदस्थ 19 कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी चिकित्सा देयकों के सम्बन्ध में शिकायत की जांच के बाद पुलिस में शिकायत की गई थी। मामला 2011 का है।