भोपाल| मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है| अब पूरे साल भर तबादलों पर प्रतिबन्ध रहेगा, सिर्फ 5 जून से 5 जुलाई के बीच ही तबादले हो सकेंगे| इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तबादले कर सकेंगे| इसके अलावा किसी विभाग को अपने हिसाब से स्थानांतरण नीति निर्धारित करनी हो तो वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा कर सकेंगे| लेकिन इस नीति के प्रमुख प्रावधानों से अलग नीति नहीं बनायी जा सकेगी| बता दें कि यह नीति आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर लागू नहीं होगी|
सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति के निर्देश जारी किये हैं| जिसके अनुसार जिला स्तर एवं राज्य स्तर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों का जिले के अंदर स्थानांतरण कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से ही जारी किये जाएंगे| राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले सामान्य विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत ही किये जा सकेंगे| प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव/ प्रशासकीय आधार पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद तबादला आदेश जारी किये जाएंगे|