हाई कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा नेता के खिलाफ प्लाट की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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भोपाल। हाईकोर्ट के आदेश पर इंदौर एमआईजी पुलिस ने प्लाट के नाम पर 26 लाख रुपए हड़पने वाले उज्जैन के भाजपा नेता के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120बी के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार फरियादी प्रवीण गर्ग की शिकायत पर एड. नीलेश अग्रवाल द्वारा हाईकोर्ट में प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी के अनुसार उसके साथ हरिनारायण खत्री उर्फ मालवीय मूल निवास तराना हा.मु. बसंत विहा रकालोनी उज्जैन ने स्वयं को भाजपा का बड़ा नेता बताते हुए श्रीनगर मेन स्थित प्लाट क्र. 196 का सौदा 26 लाख पांच हजार रुपए में किया था। हरिनारायण खत्री ने फरियादी से रुपए ले लिए और जब रजिस्ट्री के लिए कहा तो टालने लगा। जब फरियादी ने दबाव बनाया तो हरिनारायण नेतागिरी और गुंडागर्दी की धौंस देने लगा। उक्त प्लाट प्रवीण गर्ग के पश्चात कई अन्य व्यक्तियों को भी बेचकर धोखाधड़ी की गई है, जिसकी विभिन्न स्तरों पर शिकायत की जा चुकी है। फरियादी के अनुसार उक्त प्लाट खुद का साबित करने के लिए भी हरिनारायण ने फर्जी कागजों के आधार पर सक्षम न्यायालय को गुमराह कर फर्जी अधिकार पत्र हासिल कर लिया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है।

धोखाधड़ी के अन्य मामले भी दर्ज

फरियादी सदाराम पिता तुलसीराम (59) नि. जीवनदीप कॉलोनी की रिपोर्ट पर आरोपी प्रदीप कुमार निवासी खातीवाला टैंक के खिलाफ जूनी इंदौर पुलिस ने धारा 420 और 406 का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रदीपकुमार ने फरियादी सदाराम से मकान बेचने के नाम पर 14 लाख रुपए ले लिए और मकान का कब्जा नहीं दिया । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 406 का केस दर्ज किया है। फरियादी अब्दुल रशीद पिता अब्दुल रहमान निवासी जूना कसेराबाखल की रिपोर्ट पर आरोपी इस्माइल गोली नि. हैदराबादी बस्ती, इसाक और जाकिर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सर्वे नंबर 210 भूमि खाली जमीन का सौदा 35 लाख 36 हजार में फरियादी अब्दुल रशीद से किया था। इस पर परिवादी अब्दुल रशीद द्वारा तीनों को सौदा पेटे 21 लाख 80 हजार रुपए दिए, मगर जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। इसी बीच पंजाबी अब्दुल रशीद को पता चला कि उक्त जमीन बैंक में गिरवी रखी है और जमीन पर पूर्व से ही लाखों रुपए का लोन है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है।

लसूडिय़ा पुलिस ने फरियादी शिवनारायण पिता हरीवल्लभ गुप्ता निवासी गोयल नगर की शिकायत पर लाखन पिता बालू सिंह राठौर निवासी कैलोद के खिलाफ धारा 420 467 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। टीआई संतोष दूधी ने बताया कि आरोपी लखन ने फरियादी शिव नारायण गुप्ता को धोखे में रखते हुए फर्जी दस्तावेज की सहायता से ग्राम बिज्जूखेड़ी स्थित कृषि भूमि का सौदा कर 15 लाख रुपए ले लिए।

चार गुना रिटर्न में लाखों गंवाए

एमआईजी पुलिस ने फरियादी योगेश पिता मनोहर जगताप निवासी श्रीनगर एक्स. की रिपोर्ट पर सोर्स मनी कंपनी के प्रियंका, विकास, रुनवाल मुकेश के खिलाफ धारा 420 और 406 का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने रुपए 4 गुना करने का लालच देकर योगेश जगताप से 5 लाख 46 हजार 300 ले लिए बाद में वापस नहीं कर अमानत में खयानत की।


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