हाई कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा नेता के खिलाफ प्लाट की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

भोपाल। हाईकोर्ट के आदेश पर इंदौर एमआईजी पुलिस ने प्लाट के नाम पर 26 लाख रुपए हड़पने वाले उज्जैन के भाजपा नेता के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120बी के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार फरियादी प्रवीण गर्ग की शिकायत पर एड. नीलेश अग्रवाल द्वारा हाईकोर्ट में प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी के अनुसार उसके साथ हरिनारायण खत्री उर्फ मालवीय मूल निवास तराना हा.मु. बसंत विहा रकालोनी उज्जैन ने स्वयं को भाजपा का बड़ा नेता बताते हुए श्रीनगर मेन स्थित प्लाट क्र. 196 का सौदा 26 लाख पांच हजार रुपए में किया था। हरिनारायण खत्री ने फरियादी से रुपए ले लिए और जब रजिस्ट्री के लिए कहा तो टालने लगा। जब फरियादी ने दबाव बनाया तो हरिनारायण नेतागिरी और गुंडागर्दी की धौंस देने लगा। उक्त प्लाट प्रवीण गर्ग के पश्चात कई अन्य व्यक्तियों को भी बेचकर धोखाधड़ी की गई है, जिसकी विभिन्न स्तरों पर शिकायत की जा चुकी है। फरियादी के अनुसार उक्त प्लाट खुद का साबित करने के लिए भी हरिनारायण ने फर्जी कागजों के आधार पर सक्षम न्यायालय को गुमराह कर फर्जी अधिकार पत्र हासिल कर लिया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है।


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