भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आम आदमी से लेकर नेताओं पर कोरोना (Coronavirus) का कहर जारी है। अब दतिया जिले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता (Congress Leader) और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती (Former MLA Rajendra Bharti) समेत 5 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए है।कांग्रेस नेता ने संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील की है। इधर, दतिया कलेक्टर (Datia Collector) ने निर्देश दिए है कि बाहर से जिले में आए पॉजीटिव मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री लेकर सम्पर्क में आए लोगों की भी जानकारी लें, जिससे उनका भी टेस्ट कराया जा सके।
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मिली जानकारी के अनुसार, बीते दिनों कांग्रेस नेता भारती दिल्ली (Delhi) प्रवास पर गए थे और वहां से लौटने के बाद अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके बाद जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव (Corona Positive) आई है, जिसके बाद उन्हें उचित उपचार के लिए अस्पताल में ही भर्ती कर लिया गया है।वही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है। इसके अलावा रिछारा फाटक, ग्राम सिनोसा, झिरका बाग दतिया, हनुमान गढ़ी दतिया के चार अन्य मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले है।
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दतिया कलेक्टर ने दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा (51 से 60), भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक और दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
दतिया कलेक्टर ने जारी किए ये निर्देश
- कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि रात्रि 8 बजे के बाद किसी भी स्थिति में दुकानें न खुले।
- अन्य प्रदेशों से बिना सूचना दिए जिले में आने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।
- मंदिरों में आरती एवं अनुष्ठान आदि के लिए भीड़ एकत्रित न हो।
- कोरोना पॉजीटिव आने पर मरीज के निवास पर कोविड मरीज का पंपप्लेट चस्पा करायें और परिवार के सदस्यों से संवाद कर परिवार के सदस्यों का कोरोना टेस्ट करायें तथा घरों में ही रहने के निर्देश दें।
- कन्टेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों यथा चिकित्सकीय एवं आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर कान्टेनमेंट क्षेत्रों में या उससे बाहर से लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
- कन्टेंनमेंट क्षेत्रों में आवश्यक रूप से गहन संपर्क खोज (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग), घर-घर निगरानी तथा आवश्यक होने पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप होंगे।
- सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के क्रय-विक्रय एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली समस्त दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान सायं 8 बजे तक की संचालित की जा सकेगी।
- दवाईयों एवं चिकित्सकीय उपकरण की दुकानें एवं पेट्रोल पंप पर उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- विवाह संबंधी समारोह में दोनो पक्षों के मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी तथा आयोजित किए जाने वाले समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों की सूची पूर्ण पते सहित आयोजन के न्यूनतम तीन दिवस पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी को सूचना देना अनिवार्य होगा।
- किसी पारिवारिक कार्यक्रम तथा जन्मदिन दिन आदि समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
- अंतिम संस्कार एवं सबंधित कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
- सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनाना अनिवार्य होगा।