भोपाल| मध्यप्रदेश में अब बहू बेटियों को संपत्ति में हकदार बनाना बेहद आसान होगा। ऐसा मुख्यमंत्री कमलनाथ की पहल पर संभव हुआ है। बुधवार को वल्लभ भवन में हुई कैबिनेट की बैठक मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अचल संपत्ति में पत्नी और पुत्री को सह स्वामी के रूप में शामिल किए जाने पर स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीयन शुल्क नाम मात्र करने के निर्देश दिए। पहले यह ड्यूटी स्टांप ड्यूटी शुल्क 1% और पंजीयन शुल्क 0.8% लगती थी जिसे घटाकर स्टांप शुल्क 1000 रू और पंजीयन शुल्क 100 रू कर दिया गया है यानी 1100 रुपए खर्च कर संपत्ति में पत्नी और पुत्री की हिस्सेदारी सकती है।
संपत्ति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की दिशा में कमलनाथ सरकार का यह कदम मील का पत्थर माना जा रहा है। इस निर्णय के साथ साथ सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन में 20 फ़ीसदी की कमी कर रियल एस्टेट में निवेश करने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार के इस कदम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को फायदा होगा।
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