MP : शिक्षकों के तबादले पर अच्छी खबर, 16 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, डीपीआई ने जारी किया आदेश, 25 नवंबर तक नवीन पदस्थापना

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मैं शिक्षकों के तबादले (MP Teachers Transfer) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल सरकारी स्कूल में प्रदेश शिक्षक और कर्मचारी के तबादले की प्रक्रिया के दौरान पिछले दिनों रिलीविंग पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद अब उन्हें बड़ी राहत दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा रिलीविंग की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के बाद अब शिक्षक और कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे।

प्रदेश में 12000 शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं रिक्त स्थानों का सत्यापन किया जा रहा है। डीपीआई द्वारा इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने तीन श्रेणियों में स्कूल में पदस्थ शिक्षकों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाया था। डीपीआई संचालक के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि तीन श्रेणियों के स्कूल में किसी शिक्षक का तबादला किया गया है तो उसे किसी भी परिस्थिति में रिलीव ना किया जाए। इसके तहत सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल में पदस्थ शिक्षक कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाना था। शिक्षक ट्रांसफर आर्डर जारी हो जाता है तो उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

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अब नवीन आदेश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा रिलीविंग की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से अपलोड किए गए। आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरण नीति 2022 में स्थानांतरित हुए लोक सेवकों की भार मुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। जिसे अब एक बार फिर से 16 नवंबर से शुरू किया जाना है।

लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत आने वाले शिक्षक और कर्मचारी की रिलीविंग की अंतिम तिथि 18 नवंबर घोषित की गई है। वहीं शिक्षकों की नवीन पदस्थापना कर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर रखी गई है। हालांकि डीपीआई कमिश्नर द्वारा स्पष्ट किया गया कि सीएम राइज स्कूल, मॉडल स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ शिक्षक और कर्मचारी के ट्रांसफर आदेश जारी होने के बावजूद उन्हें रिलीव नहीं किया जाएगा। उन्हें शिक्षा सत्र पूरा होने के बाद ही रिलीव किया जा सकता है।

शिक्षक तबादला में ऐसे शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा। उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि के अलावा ऐसे सेवकों के रिलीविंग आदेश नहीं किए जाएंगे। जिन की सेवा में मात्र 3 वर्ष बचे हैं या वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 5 से 10 साल की सेवा गांव में अनिवार्य होगी। इसके अलावा 19 जिले में प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होंगे क्योंकि इन जिलों में स्कूलों में शिक्षक अतिशेष है।


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