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MP Teachers: शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, अब 30 जून तक कर सकते है आवेदन

Written by:Pooja Khodani
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MP Teachers: शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, अब 30 जून तक कर सकते है आवेदन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिक्षकों (MP Teachers) के लिए राहत भरी खबर है। भारत सरकार (Central Government) के मानव संसाधन मंत्रालय (Ministry of Human Resources) द्वारा 5 सितंबर को दिये जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2021 के आवदेनों की तिथि बढ़ा दी है है। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों को सीधे मानव संसाधन विभाग की वेबसाईटwww.mhrd.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा आवेदन नामांकन स्वीकार ने की अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित थी लेकिन अब इसको बढ़ाते हुए 30 जून कर दी गई है।

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जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसके लिए पात्रता नामांकन एवं चयन प्रक्रिया मापदण्ड आदि के विस्तृत निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल (Directorate of Public Instruction Madhya Pradesh Bhopal) द्धारा प्रसारित किये गये हैं। पत्रानुसार भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाईट www.mhrd.gov.in पर 30 जून 2021 तक शिक्षकों (Teachers) से व्यक्तिशः सीधे ऑनलाईन नामांकन स्वीकार किये जायेंगे।इसमें आवेदक शिक्षक उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्य से सम्बंधित अभिलेख, की गई गतिविधियां, मैदानी भ्रमण, किये गये कार्य के फोटोग्राफ्स, Audio-Video आदि ऑनलाईन अपलोड (Online Upload) करने होंगे।

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नामांकनकर्ता शिक्षक (enrolling teacher) द्वारा ऑनलाईन अंकित तथ्यों, सूचनाओं, अभिलेखों का भौतिक सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समिति गठित कर अनिवार्यतः कराया जाये। नामांकनकर्ता शिक्षक द्वारा अपलोड की गई जानकारी एवं कोई भी अभिलेख, पत्र गलत पाया जाता है तो शिक्षक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इन आवेदनों की स्कूटनी जिला चयन समिति द्वारा नामांकन के मापदण्ड नियमानुसार किया जायेगा। इस के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के अधिक से अधिक शिक्षकों को ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन करने के लिए अनुरोध किया गया है।

शिक्षक पुरस्कारों के लिए शिक्षकों की पात्रता की शर्तें

  1.  राज्य सरकार (MP Government) और संघ राज्‍यक्षेत्र प्रशासन द्वारा संचालित स्कूल, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूल (School), राज्य सरकार और संघ राज्‍यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल।
  2. केन्द्रीय सरकार के स्कूल अर्थात केंद्रीय विद्यालय (KVS), जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), रक्षा मंत्रालय (MOD) द्वारा संचालित सैनिक स्‍कूल, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी (AEES) द्वारा संचालित स्कूल।
  3. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध स्कूल (उपर्युक्‍त (क) और (ख) के अलावा)।
  4.  काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) से संबद्ध स्कूल (उपर्युक्‍त (क), (ख) और (ग) के अलावा)।
  5. सामान्य रूप से, सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार (National Teacher Award 2021) के लिए पात्र नहीं होते हैं, लेकिन उन शिक्षकों पर विचार किया जा सकता है जिन्‍होंने कैलेंडर वर्ष के एक भाग (कम से कम चार महीने अर्थात 30 अप्रैल तक, जिस वर्ष से राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित हैं) तक कार्य किया हो, यदि वे अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं ।
  6. शैक्षिक प्रशासक, शिक्षा निरीक्षक, और प्रशिक्षण संस्‍थान के कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
  7. शिक्षक/मुख्‍याध्‍यापक को ट्यूशनों में शामिल नहीं होना चाहिए।
  8.  केवल नियमित शिक्षक और विद्यालय प्रमुख ही पात्र होंगे।
  9. संविदा शिक्षक और शिक्षामित्र पात्र नहीं होंगे।

 

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