अब अगर पालतू जानवर पालना है तो करना होगा नियमों का सख्ती से पालन

Bhopal-Pet Rules :भोपाल में अब कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। मालिक को इसके लिए बाकायदा 150 रुपए फीस देनी होगी, वही इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा और रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर दस गुना पेनल्टी देना पड़ेगी। इसके साथ ही यदि आपका पालतू जानवर किसी को काट लेता है तो इसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके पालतू जानवर का सड़क पर घूमना भी आपको महंगा पड़ सकता है, पालतू कुत्ते सहित हर पालतू पशु को माइक्रोचिप, जियो टैग या किसी अन्य संसाधन का एक ब्रांडिंग कोड भी दिया जाएगा।

अगले महीने से लागू होंगे नियम 

नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने यह तमाम नियम लगातार मिल रही शिकायतों के बाद तैयार किए है, जिन्हे अगले महीने से लागू किया जाएगा। इन नियमों के अनुसार शहर के हर जोन में  शेल्टर होम बनाए जायेगे, और  रहवासी क्षेत्रों में कुत्तों को फीडिंग कराने पर रोक लगाई जाएगी। नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में यह नियम बनाकर नगरीय निकायों को भेजे थे। इसे एमआईसी के माध्यम से लागू किया जाएगा।

भोपाल सहित प्रदेश के लगभग सभी शहरों में आवारा कुत्ते एक बड़ी समस्या है। कई शहरों में कुत्ते के हमले से बच्चों की मौत तक के मामलें सामने आए है। वही पालतू कुत्तों को भी रहवासी क्षेत्र में घुमाने और गंदगी करने को लेकर विवाद की स्थिति बनती है। कुत्तों के अलावा बिल्ली, गाय व अन्य पालतू जानवरों को भी इन नियमों में शामिल किया गया है। नियम के अनुसार हर जोन में शेल्टर होम बनेंगे जहां आवारा कुत्तों को रखा जाएगा। शहर से बाहर पशु अभयारण्य बनेगा। एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन का अभियान तेज किया जाएगा। वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम जैसे स्थानों पर भी कुत्ते रखे जा सकेंगे। पशु प्रेमियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

पालतू जानवर के पंजीयन के लिए ये होगी प्रक्रिया

पालतू जानवर की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इसमें जानवर की फोटो, जाति, उम्र और स्वास्थ्य से संबंधित विवरण शामिल होंगे। कुत्तों का रैबीज टीकाकरण जरूरी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हर साल नवीनीकरण कराना होगा। इसके लिए 50 रुपए शुल्क भी लगेगा।

 

 

 


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Sushma Bhardwaj

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