अब प्रभारी मंत्री भी कर सकेंगे जिले में तबादले, सरकार ने दिए अधिकार

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भोपाल। अब प्रभारी मंत्रियों को भी तबादला करने का अधिकार मिल गया है| मंत्रियों और कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से जिले के भीतर तबादला करने की मांग की थी। जिसके बाद सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को तबादला करने के अधिकार दे दिए हैं। हालाँकि प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले के भीतर तृतीय श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के ही तबादले कर सकते हैें। मंत्रियों ने तबादला नीति में छूट देने का मुद्दा कैबिनेट बैठक में भी उठाया था। जिस पर मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रभारी मंत्रियों को भी तबादले के अधिकार दे दिए हैं| 

सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की इजाजत मिलने के बाद शुक्रवार को तबादला नीति 2017-18 के एक प्रावधान में संशोधन कर दिया है। अब कलेक्टर ऐसे मामलों की सूची बनाकर प्रभारी मंत्री को प्रस्तुत करेंगे और उनके अनुमोदन से तबादले हो जाएंगे। अब प्रभारी मंत्री जिले के भीतर तृतीय श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले कर सकते हैें।  

लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आते देख कार्यकर्ता भी इसके लिए मंत्रियों और विधायकों पर दबाव बना रहे थे।  मंत्रियों और कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से जिले के भीतर छुट-पुट तबादला करने की मांग की थी। इसके लिए मंत्रियों ने तबादला नीति में छूट देने का मुद्दा कैबिनेट बैठक में भी उठाया था।  इसे देखते हुए सरकार ने तबादला नीति 2017-18 के एक भाग में संशोधन कर दिया है।


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