भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बालाघाट जिले (Balaghat District) में पंचायत चुनाव (Panchayat Election 2021) से पहले जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी ने बड़ी कार्रवाई (Suspended) की है। अधिकारी ने जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत निलजी के सचिव लेखेन्द्र सिंह बिसेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत लालबर्रा रखा गया है।
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यह निलंबन कार्रवाई (Suspended) अपनी पत्नी के नाम से मटेरियल सप्लायर का बिल लगाकर शासन की राशि का गलत तरीके से भुगतान करने के कारण के चलते मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 एवं म.प्र. पंचायत सेवा नियम के तहत की गई है।इसके साथ ही निलंबन (Suspended) ग्राम पंचायत निलजी का सम्पूर्ण सचिवीय एवं वित्तीय प्रभार ग्राम रोजगार सहायक को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा गया है।
वही मुरैना (Morena District) में चंबल कमिश्नर आशीष सक्सेना (Chambal Commissioner Ashish Saxena) ने जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 2 गोहद के अनुविभागीय अधिकारी राजेन्द्र कौशिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस (Notice) का जवाब 7 दिवस के अंदर प्राप्त न होने पर यह मान लिया जायेगा कि इस संबंध में आप कुछ नहीं कह रहे हैं। समय अवधि के पश्चात आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
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दरअसल, 15 फरवरी को भिंड कलेक्टर (Bhind Collector) द्वारा कौशिक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था किंतु इनके बाद भी इनके कार्य में कोई सुधार नहीं पाया गया। कानून व्यवस्था जैसे कार्य में इनका वाहन नायब तहसीलदार देहगांव को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे किंतु इस कार्य में भी लापरवाही मानते हुये निर्देशों का पालन नहीं किया। इन सब आरोपों को मानते हुये चंबल कमिश्नर ने राजेन्द्र कौशिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
वही उपसंचालक कृषि पीसी पटेल को भी शासकीय कार्य में लापरवाही के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया है।आरोप है कि उपसंचालक पीसी पटेल 2 फरवरी 2021 को जनसुनवाई के दौरान से लगातार अनुपस्थित रहे, जिससे कृषि विभाग (Agriculture Department) से संबंधित विभागीय कार्य आपकी अनुपस्थिति के कारण प्रभावित रहा। इसके बाद भी 8 फरवरी को 11.30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि विभाग के बिंदुओं पर समीक्षा की जानी थी। उपसंचालक कृषि वीसी में भी उपस्थित नहीं हुये।
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इतना ही नहीं उपसंचालक पीसी पटेल की अनुपस्थिति के कारण फसल गिरदावरी कार्य में विलंब हुआ। इन सब आरोपों से यह परिलक्षित होता है कि शासकीय कार्य में आप रूचि नहीं ले रहे हैं। जो एक लोक सेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन का स्पष्ट उल्लंघन है।नोटिस का जवाब 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर पटेल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही (Suspended) की जायेगी।