भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार (MP Youth Employment) देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन के एमएसएमई विभाग ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (cm udyam kranti yojana) में लाभ पाने के लिए आयु सीमा को बढ़ाने और शैक्षणिक योग्यता को घटाने का आदेश जारी किया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) की मंशा है कि प्रदेश का कोई भी युवा और 45 वर्ष तक का नागरिक बेरोजगार नहीं रहे। मुख्यमंत्री कहते भी है कि कम पढ़े लिखे कई नागरिक उस कौशल के धनी है जो डिग्रीधारियों के पास भी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ आठवीं पढ़े लिखे और 45 वर्ष तक की आयु वालों को देने के निर्देश दिए थे।