थूकना पड़ेगा महंगा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना, 6 महीने की जेल

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित (Corona Infection) मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भोपाल (Bhopal) में सार्वजनिक स्थानों (Public Place) पर थूकने (Spitting) वाले पर जुर्माना (Penalty) लगाया जाएगा। अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और साथ ही 6 महीने की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जिसमें आईपीसी की धारा 268 और 269 के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने को उपेक्षापूर्ण व्यवहार घोषित किया गया है। क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने से कोरोना महामारी बढ़ सकती है। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिया है।

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया (Bhopal Collector Avinash lavania) के अनुसार, तंबाकू का सेवन करने वाले लोग सार्वजनिक स्थानों पर थूककर गंदगी करते हैं। इससे वातारण भी दूषित होता है। जिसकी वजह से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं खुले में थूकने से कोरोना के मामलों में भी बढ़ौतरी होती है।

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आईसीएमआर, (ICMR) नई दिल्ली द्वारा भी कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को तंबाकू सेवन करने और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की अपील की गई है। आईसीएमआर के अनुसार तंबाकू, गुटखा पान मसाला और तंबाकू चबाने वाले उत्पाद से मनुष्य में थूक का उत्पादन बढ़ता है जिसके कारण थूकने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। आईसीएमआर के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से महामारी बढ़ सकती है।

जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोविड-19 से रोकथाम के बचाव के लिए एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्य प्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय परिसर, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे मनोरंजन, केंद्र पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट प्रतिक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला एवं जर्दा इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है और सभी सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल को तंबाकू मुक्त रखा जाए। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनपर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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