भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में चयनित शिक्षकों (teacher Recruitment) को एक बार फिर से बड़ी राहत दी गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 (MPTET 2018) में चयनित शिक्षकों की वैधता (eligibility validity) की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। जिसका लाभ हजारों चयनित शिक्षकों को होगा। बता दे कि इसके अभाव में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता था।
शासकीय स्कूल में पढ़ाई की स्थिति सुधारने के लिए सरकार प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में 14000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों से इन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चयनित शिक्षक 2 साल तक नहीं बल्कि 5 साल तक वैध रहेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक को भी बदलकर 75 कर दिया गया है।
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न्यूनतम 60% से घटाकर उसे 50% किया गया है ।नए आदेश के अनुसार एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम प्रतिशत को समान किया गया। इस संशोधन से वंचित वर्गों को नई भर्तियों में सबसे पहले बड़ा लाभ दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि 5 साल तक बढ़ाई गई है।
वर्ग 1 के परिणाम अगस्त 2019 को जारी किए गए थे। अब पात्रता 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है यानी अब चयनित शिक्षक अगस्त 2024 तक के लिए वैध माने जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए परीक्षा परिणाम 26 अक्टूबर 2019 को घोषित हुए थे। ऐसी स्थिति में अपन साल तक वैध होने के बाद चयनित शिक्षकों की वैधता अक्टूबर 2024 तक के लिए मान्य की जाएगी।
इससे पहले 10 अक्टूबर 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके लिए 16 फरवरी से 10 मार्च तक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। 26 अक्टूबर 2019 को माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई थी। 1 जुलाई 2020 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। अक्टूबर 2021 शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे।