भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कांग्रेस (Congress) विधायक आरिफ मसूद (Muslim MLA) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आरिफ मसूद (Arif Masood) पर धार्मिक भावनाओं (Religious Feelings) को आहत करने की धाराओं को तहत मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद अब भोपाल जिला अदालत (Bhopal District Court) ने आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर (FIR) के बाद आरिफ मसूद ने भोपाल जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद माना जा रहा है कि किसी भी वक्त कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की गिरफ्तारी (Arrest) की जा सकती है। बता दें, आरिफ मसूद ने भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैन्युअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया था जिसमें हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी। प्रदर्शन के दौरान आरिफ ने फ्रांस का झंडा और वहां के राष्ट्रपति का पुतला जलाया था। इस दौरान दिए भाषण में मसूद ने कहा था कि केंद्र और राज्य की हिंदूवादी सरकार के मंत्री भी फ्रांस के कृत्य का समर्थन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि भारत सरकार फ्रांस दूतावास को कहे कि वो मुस्लिम विरोधी रुख को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ सोशल डिस्टेसिंग के उल्लंघन में मामला दर्ज किया था लेकिन बाद लेकिन बाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में मसूद समेत 7 लोगों पर एफआईआर की गई थी।
दबंग छवि के लिए मशहूर मसूद ने ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ पूरे भोपाल में प्रदर्शन आयोजित किए थे। मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी अपने समर्थकों के साथ वे सड़कों पर उतरे थे साल 2001 में गदर- एक प्रेम कथा फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ भोपाल के लिली टॉकीज में भी कार्यकर्ताओं के साथ इनपर तोड़फोड़ का आरोप है। इसका नेतृत्व भी मसूद ने ही किया था।