Bhopal- Commission Recommendation : मप्र मानव अधिकार की एक और अनुशंसा का पालन कर लिया गया है। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोग को इस आशय का प्रतिवेदन दिया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार नसबंदी आपरेशन के बाद महिला की मौत हो जाने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मृत महिला के वैध वारिस उसके पति को दो लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि दे दी गई है।
मप्र मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा
उल्लेखनीय है कि मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा सागर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बण्डा में नसबंदी ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन ही एक महिला अभिलाषा धर्मपत्नी राधे लोधी की मौत हो जाने के मामले में 20 नवम्बर 2022 को संज्ञान लिया था। महिला की मौत पर परिजनों ने ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुये ग्रामीणों ने बण्डा मुख्य मार्ग में चक्काजाम कर दिया था। तब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को जांच कर दोषियों पर कार्यवाही का आश्वासन देकर जाम खुलवाया था।
मृतिका के पति को दो लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि
मामले में मप्र मानवाधिकार आयोग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सागर से जवाब मांगा था। आयोग द्वारा मामले की निरंतर सुनवाई कर मृतिका के वैध वारिसों को दो लाख रूपये मुआवजा राशि देने की अनुशंसा की गई थी। अंततः स्वास्थ्य विभाग द्वारा मृतिका के पति को दो लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि दे दी गई। चूंकि मृतिका के पति को मुआवजा राशि मिल चुकी है, इसलिये आयोग में यह मामला अब समाप्त कर दिया गया है।