शिवराज सरकार की इस योजना से मिलेगा युवाओं को मिलेगा रोजगार, 888 युवाओं को होगा लाभ

Atul Saxena
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया करा रही शिवराज सरकार (Shivraj Government) अपनी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभ दिला रही है। इसी क्रम में शिवराज सरकार की एक और योजना  “मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना” (Chief Minister Yuva Annadoot Yojana) सामने आई है। जिसके माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और बिचौलिए-ठेकेदारों पर अंकुश लगाने के लिये “मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना” को मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है। इस योजना में स्थानीय युवाओं को केन्द्र से पीडीएस शॉप तक परिवहन के लिये शासन द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध करा कर वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे। शासन द्वारा प्रति वाहन 1.25 लाख रुपये के अनुदान के मान से 888 वाहनों पर 11 करोड़ 10 लाख रुपये अनुदान के रूप में भुगतान किये जायेंगे।

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25 लाख रुपये कीमत का वाहन दिलवाया जायेगा

शिवराज सरकार के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि प्रदाय केन्द्रों से राशन परिवहन कर उचित मूल्य दुकान तक पहुँचाने के लिये स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिये 7.5 मीट्रिक टन क्षमता के अधिकतम 25 लाख रुपये कीमत का वाहन दिलवाया जायेगा। इससे अधिक राशि का वाहन क्रय करने पर हितग्राही को शेष राशि का भुगतान करना होगा। कीमत के 10 प्रतिशत डाउन पेमेंट के लिये 1.25 लाख रुपये राज्य शासन द्वारा और 1.25 लाख रुपये हितग्राही द्वारा भुगतान किये जायेंगे।

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अतिरिक्त समय में हितग्राही कर सकेंगे वाहन का निजी उपयोग

मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि 3 हजार क्विंटल सामग्री का प्रतिमाह 4 हजार किलोमीटर के मान से प्रति वाहन परिवहन अनुमानित है। वाहन मालिक प्रतिमाह 15 से 20 कार्य दिवस के अलावा शेष दिनों में वाहन का निजी उपयोग कर सकेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने बताया कि विगत रबी एवं खरीफ में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के परिवहन पर 235.98 करोड़ का भुगतान किया गया।

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जीपीएस से होगी वाहनों की निगरानी

खाद्य मंत्री ने बताया कि वाहनों में जीपीएस सुविधा रहेगी। सेंट्रल कमाण्ड कंट्रोल-रूम से वाहनों के मूवमेंट पर वाहनों की सतत निगरानी की जायेगी। वाहनों पर माइक सिस्टम के साथ शासन की योजनाओं का प्रदर्शन भी किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हितग्राही आयशर, इसूजु, महिन्द्रा, टाटा एवं अशोका लीलेंड कम्पनी के चिन्हित वाहनों में से अपनी पसंद का वाहन क्रय कर सकेंगे।

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हितग्राही की पात्रता

हितग्राही संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी हो, उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष हो और आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। हितग्राही की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपये, हेवी मोटर व्हीकल संचालन का स्थाई लायसेंस, बैंक से डिफाल्टर न हो। सेवानिवृत्त सैनिक भी पात्र होंगे, परंतु शासकीय सेवक और पेंशनर पात्र नहीं होंगे। हितग्राही अन्य स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित न हो एवं आपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि के हितग्राही इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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