मासूम का अपहरण कर हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, एक अन्य को उम्रकैद

सतना, डेस्क रिपोर्ट। सतना की एक कोर्ट ने ढाई साल पुराने अपहरण (Kidnepping) और हत्या  (murder)के एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को फांसी की सजा यानी मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं अपराध में साथी महिला आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के गाँव रहिकवारा में 6 साल के मासूम शिवकांत उर्फ लल्ली प्रजापति का उसके पड़ोसी अनुताभ प्रजापति ने घर के बाहर खेलते समय अपहरण कर लिया था। उसके बाद अनुताभ ने लल्ली के चाचा इंद्रजीत को फ़ोन कर 2 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। जिसकी शिकायत इंद्रजीत ने थाना नागौद में की। बच्चे को तलाशा गया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसी दौरान अनुताभ ने फिरौती की रकम नहीं मिलने पर लल्ली के गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शव को बोरे में बंद कर पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया ।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....