बीएसपी विधायक रामबाई के देवर, भाई और भतीजे को 7 साल कारावास की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

BSP MLA Rambai Singh’s 3 relatives sentenced to imprisonment : दमोह जिले के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह के देवर, भाई और भतीजे को अदालत ने कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय ने तीनों को 7 साल कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 6-6 हजार का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर हमला करने के मामले में आया है।

बसपा विधायक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब रामबाई के देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश कुर्मी और भतीजे गोलू सिंह हमले के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद को जेल की सजा हुई है। घटना 12 मार्च 2019 की है..दमोह शहर के नीलकमल गार्डन में एक शादी समारोह में पथरिया के तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर हमला हुआ था। इसमें विधायक रामबाई सिंह के देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश कुर्मी और भतीजे गोलू सिंह को आरोपी बनाया गया था। ये मामला दमोह जिला कोर्ट में चल रहा था जिसपर अब फैसला आ गया है और तीनों आरोपियों को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। बता दें कि ये तीनों आरोपी फिलहाल कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड में जेल में ही हैं।

दमोह से दिनेश अग्रवाल की रिपोर्ट


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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