किसानों को धान खरीद कर ठगने वाले व्यापारी पर नये कृषि क़ानून के तहत मामला दर्ज

डबरा, सलिल श्रीवास्तव| भितरवार अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम बाजना के धान कारोबारी द्वारा धान खरीद कर किसानों (Farmers) को पैसा ना देते हुए परिवार सहित रफू चक्कर होने पर कलेक्टर (Collector) ने एफआईआर (FIR) के निर्देश दिए हैं। व्यापारी की संपत्ति कुर्क कर किसानों को पैसा दिलाया जाएगा। यह पूरी कार्यवाही नये कृषि कानूनों किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 तथा कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 के तहत की गई |

यह मामला भितरवार तहसील के बेलगाढा थाने में दर्ज किया गया है जो सम्भवतः जिले का पहला मामला होगा। ग्राम बाजना निवासी बलराम परिहार द्वारा गांव के लगभग आधा सैकड़ा से अधिक किसानों की धान यह कहकर खरीद ली थी की चार-पांच दिन के अंदर सभी का भुगतान करा दूंगा। जिसके चलते ग्राम के किसानों ने उक्त व्यक्ति की बातों में आकर अपनी लाखों रुपए की धान उसको विक्रय कर दी। गांव से धान विक्रय के लिए उक्त कारोबारी द्वारा बाहर भेज दी गई। वही 2 दिसंबर 2020 की शाम उक्त कारोबारी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव से फरार हो गया था। जो गांव के आधा सैकड़ा से अधिक किसानों के करीब 40 लाख रुपए लेकर भाग गया है। जिसमें कई किसानों के कुछ नगदी रुपए भी उक्त कारोबारी द्वारा कारोबार के नाम पर लिए गए थे। वही किसानों ने उक्त कारोबारी पर यह भी आरोप लगाया कि वह चिटफंड का काम भी करता था।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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