Gwalior News : मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा बिना लाइसेंस खुले में अंडा, मांस , मछली बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश का ग्वालियर नगर निगम में असर होता दिखाई दे रहा है, ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों ने समझाइश देने के बाद अब जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी है
नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह के निर्देश पर खुले में बिना अनुमति यानि बिना लाइसेंस मांस, मछली बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध आज अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनुज शर्मा एवं डॉ. वैभव श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कार्रवाई में मदाखलत अधिकारी शैलेन्द्र सिंह चौहान एवं जिला प्रशासन से फूड सेफ्टी ऑफिसर श्री शिरोमणि की उपस्थित रहे ।
दुकानों से वसूला जुर्माना
नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण विधानसभा में छप्पर वाला पुल, रॉक्सी रोड कंपू पर आठ दुकानदारों के निरीक्षण किए गए, जिसमें एक दुकानदार राजा चिकन एवं एग सेंटर पर गंदगी पाया जाने पर 2000/- रुपये का जुर्माना किया गया। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के अंतर्गत आज डीडी नगर महाराजा कांप्लेक्स के पास खुले में मांस मछली विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई। जिसमें कुल पांच दुकानों पर 2000/- रुपये का जुर्माना कर उनका पूरा सामान हटवाया गया एवं अस्थाई रूप से लगाई गई दुकानों को हटवाया गया।
यहाँ से हटाये अतिक्रमण
इसी तरह ग्रामीण विधानसभा में वार्ड 64 ट्रांसपोर्ट नगर और पुरानी छावनी रोड में खुले में मांस मछली मुर्गा विक्रेताओं पर गंदगी करने पर 1500/- रुपये का जुर्माना किया गया और साफ सफाई रखने के निर्देश दिये गए। इसके अलावा पिंटो पार्क क्षेत्र में यातायात में बाधक ठेलों को हटाकर हॉकर जोन भेजा गया। साथ ही हिदायत दी गई की सभी ठेले हॉकर जोन में ही लगायें। अगर सडक पर लगाते हुए पाए जाएंगे तो ठेलों को जप्ती की कार्यवाही की लाएगी।