ग्वालियर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी को पेड़ लगाने की शर्त पर जमानत दे दी है। जस्टिस आनंद पाठक ने रिंकू शर्मा को पिछले हफ्ते एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। 13 अप्रैल के आदेश में, एचसी ने शर्मा को दस पौधे – फलों के पेड़, नीम या पीपल – लगाने और उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी अपनी पसंद के स्थान पर पौधे लगा सकते हैं लेकिन वह उन्हें अपने खर्च पर सुरक्षित करेंगे।
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आदेश में कहा गया है कि शर्मा 30 दिनों के भीतर पौधों की तस्वीरें पेश करेंगे। उन्हें अगले छह महीनों के दौरान हर तीन महीने में पेड़ों के स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि उनकी ओर से कोई भी चूक उन्हें जमानत के लाभ से वंचित कर सकती है। न्यायाधीश ने कहा कि यह शर्त इसलिए रखी गई थी क्योंकि आरोपी ने स्वेच्छा से सामुदायिक सेवा करने की इच्छा व्यक्त की थी।
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यह पहला मामला नहीं है जब कोर्ट ने ऐसी सजा दी हो। इसके पहले भी ऐसी सजा दी जा चुकी है। प्रयागराज में मालिकाना हक़ को लेकर गुमराह करने वाली याचिका पर न्यायालय ने 20 फलदार वृक्ष लगा के हर 3 महीने में कलेक्टर को रिपोर्ट देने के लिए कहा था। वहीँ एक मामले में महाराष्ट्र में ट्रैफिक नियमों का बार बार उल्लंघन करने के जुर्म में वृद्धा आश्रम में सेवा करने की सजा दी गयी थी। जिस पर अभिषेक बच्चन ने फिल्म भी बनाई थी।