अवैध घोषित होने के बावजूद पति ने दिया तीन तलाक, पिता से निकाह की रखी शर्त

ग्वालियर। तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिये जाने वाला कानून बन जाने के बावजूद मुस्लिम परिवारों में इसपर पूरी तरह रोक नहीं लग पा नहीं है। तीन तलाक से पीड़ित एक युवती ने महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में पति, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़, मारपीट और धमकाने के आरोप लगाए हैं।

पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुस्लिम महिला ( विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत महिला के पति, ससुर और देवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। खास बात ये है कि तीन तलाक पर कानून बनने के बाद ग्वालियर में पहली FIR दर्ज हुई है।

थाटीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने अपनी वकील के साथ महिला थाने पहुंचकर अपने पति, ससुर और देवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायती आवेदन में पीड़िता ने पति, ससुर और देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह 12 अप्रैल 2016 को मुस्लिम रीति रिवाज से झांसी निवासी आदिल खान से हुआ था। सामर्थ्य के हिसाब से पिता ने भरपूर दहेज भी दिया था। ससुराल पहुँचने के बाद मालूम चला कि पति शराबी है और वो रोज शराब पीकर आने लगा और मारपीट करने लगा। वो शराब पिए ही जबरन शरीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता जिससे हमारे झगड़े होने लगे। जब मैंने इसकी शिकायत ससुर आजाद खान और देवर आबिद खानसे की तो उन्होंने पति को समझाने की बजाय मेरे साथ शरीरिक संबंध बनाने की कोशिश की जब मैंने विरोध किया तो वे मेरे सतह छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने लगे। इसी बीच कई बार इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। इसी अवधि में मेरे एक बेटा हुआ इसके बाद इनकी प्रताड़ना और बढ़ गई। ससुर कहते थे तेरे पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया उनसे कार लेकर आ तभी यहाँ रहने देंगे। मैंने जब पिता को ये बताया तो उन्होंने कार देने के आश्वासन दिया। लेकिन जब मेरे पिता कार नहीं दे पाए तो ये लोग मुझे और मेरे मासूम बेटे को मारने लगे। करीब चार महीने पहले इन लोगों ने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मैंने भाई को बुलाया और ग्वालियर पिता के घर आ गई। मैंने अपने साथ हुए घटना की सूचना पुलिस को दी। 26 दिसंबर को मेरे पति आदिल मेरे घर आये और सबके सामने मेरे साथ अभद्रता की और शिकायत वापस लेकर चुपचाप कार के साथ झांसी आने की चेतावनी दी और कहा कि यदि ऐसा नहीं किया तो जीना दुश्वार कर देंगे। जब मैंने शिकायत वापस लेने से इंकार कर दिया तो 28 जनवरी को आदिल अपने पिता के साथ रात के समय मेरे घर आया और आते ही उसने मेरे गाल पर चांटा मारा और तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। फिर उसने कहा कि अब तुझे मुझसे रिश्ता रखना है तो तुझे हलाला कराना होगा और मेरे पिता के साथ निकाह करना होगा। इतना। का कर ये लोग चले गए। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पीड़िता के पति आदिल खान, ससुर आजाद खान और देवर आबिद खान के खिलाफ मुस्लिम महिला(विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 20190,दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़, मारपीट और धमकाने जैसी धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। टी आई गीता भदौरिया ने बताया कि आरोपियों कि गिरफ्तारी के लिए एक टीम को झांसी रवाना कर दिया गया है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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