ग्वालियर, अतुल सक्सेना। MP हाई कोर्ट (MP High Court) की ग्वालियर बेंच ने कागजों में चल रहे फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त (Narsingh College recognition canceled)करने के निर्देश राज्य शासन को दिए हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि इन कॉलेजों को मान्यता देने वाले जिम्मेदारों पर भी विभागीय जाँच शुरू की जाये।
मप्र हाईकोर्ट के अधिवक्ता उमेश बोहरे ने ग्वालियर चम्बल अंचल में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ ग्वालियर हाई कोर्ट (Gwalior High court) में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि यदि इन फर्जी एक कमरे में संचालित नर्सिंग कॉलेज को बंद नहीं कराया गया तो अप्रशिक्षित हेल्थ वर्कर सामने आएंगे जिससे कहीं ना कहीं मानव जीवन पर भी खतरा हो सकता है।