सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका, हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, MP में जारी रहेगी नर्सिंग परीक्षा पर रोक

Supreme Court

Ban on nursing exam will continue in MP : मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर जारी रोक नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें उन्होंने परीक्षा पर लगाई गई रोक हटाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बीती 28 अप्रैल को नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में अहम् फैसला सुनाते हुए नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाने वाले अपने 27 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा और सभी 364 कॉलेज की जांच CBI को सौंप दी थी।

SC ने छात्रों की याचिका ख़ारिज की, ग्वालियर HC का आदेश बरकरार रखा 

नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगने के बाद वे छात्र बहुत परेशान हैं जो नर्सिंग कॉलेज के इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं, निजी कॉलेज के कुछ छात्रों ने परीक्षा पर लगी रोक के ग्वालियर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर लगी को हटाने से इंकार कर दिया और ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....